दिल्ली हाई कोर्ट ने दोस्त पर हमला करने के आरोपी को जमानत देने से इनकार किया

दिल्ली हाई कोर्ट ने दोस्त पर हमला करने के आरोपी को जमानत देने से इनकार किया
दिल्ली हाई कोर्ट ने नशे की हालत में अपने दोस्त पर धारदार हथियार से हमला करने के आरोपी 26 वर्षीय व्यक्ति को नियमित जमानत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने पाया कि पीड़ित का गुर्दा सर्जरी द्वारा निकालना पड़ा और प्रमुख अभियोजन गवाहों को धमकियों का उचित संदेह है।

नई दिल्ली, 25 सितंबर (आईएएनएस)। दिल्ली हाई कोर्ट ने नशे की हालत में अपने दोस्त पर धारदार हथियार से हमला करने के आरोपी 26 वर्षीय व्यक्ति को नियमित जमानत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने पाया कि पीड़ित का गुर्दा सर्जरी द्वारा निकालना पड़ा और प्रमुख अभियोजन गवाहों को धमकियों का उचित संदेह है।

जमानत याचिका खारिज करते हुए न्यायमूर्ति मिनी पुष्कर्ना की एकल-न्यायाधीश पीठ ने कहा कि आरोपपत्र पहले ही दाखिल किया जा चुका है, लेकिन 22 अभियोजन गवाहों में से केवल शिकायतकर्ता की ही जांच की गई है। जबकि घायल पीड़ित को अभी निचली अदालत के समक्ष गवाही देनी बाकी है।

न्यायाधीश ने कहा कि तथ्यों और परिस्थितियों का समग्र रूप से अवलोकन करते हुए और आरोप की प्रकृति और गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, मुकदमे की वर्तमान स्थिति को देखते हुए आवेदक इस स्तर पर नियमित जमानत देने के लिए मामला साबित करने में असमर्थ है।

पीठ ने आगे कहा कि आवेदक के परिवार के सदस्यों पर आरोप है कि उन्होंने शिकायतकर्ता और पीड़ित को मामले को आगे बढ़ाने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी थी।

यह मामला द्वारका के सेक्टर 23 पुलिस स्टेशन में 9 मई, 2025 को दर्ज एफआईआर से संबंधित है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, शिकायतकर्ता और पीड़ित आरोपी भरत सिंह के मित्र थे।

8 मई, 2025 को आरोपी ने कथित तौर पर शिकायतकर्ता और पीड़ित को ट्रक में सामान लादने में मदद करने के लिए बुलाया। इसके बाद तीनों ने शराब पी और शिकायतकर्ता और पीड़ित अपने किराए के मकान में लौट आए। उसी शाम, आरोपी ने कथित तौर पर उन्हें अपने घर बुलाया, जहां हाथापाई हुई। हाथापाई के दौरान, उसने कथित तौर पर पीड़ित पर किसी नुकीली, धातु जैसी वस्तु से हमला किया, जिसके बाद पीड़ित को अस्पताल ले जाया गया।

अभियोजन पक्ष ने कहा कि पीड़ित को गंभीर चोटें आईं, जिससे उसकी एक किडनी क्षतिग्रस्त हो गई, जिसे अंततः सर्जरी द्वारा निकालना पड़ा।

जमानत का विरोध करते हुए अभियोजन पक्ष और शिकायतकर्ता और पीड़ित के वकील ने कहा कि आरोपी ने एक महत्वपूर्ण अंग पर चोट पहुंचाई है और उस पर हत्या के प्रयास सहित कई आरोप हैं।

उन्होंने आगे कहा कि आरोपी की निशानदेही पर अपराध में इस्तेमाल किया गया हथियार, एक चाकू, बरामद किया गया था और वह कथित तौर पर पीड़ित को खून से लथपथ छोड़कर घटनास्थल से फरार हो गया था।

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Created On :   25 Sept 2026 8:22 PM IST

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