गुजरात शराब तस्करी की दो कोशिशें नाकाम, 56 लाख रुपए से ज्‍यादा की आईएमएफएल जब्त

गुजरात शराब तस्करी की दो कोशिशें नाकाम, 56 लाख रुपए से ज्‍यादा की आईएमएफएल जब्त
गुजरात पुलिस के स्टेट मॉनिटरिंग सेल ने खेड़ा और आनंद जिलों में शराबबंदी से जुड़े दो अलग-अलग छापों में 56 लाख रुपए से ज्‍यादा कीमत की इंडियन मेड फॉरेन लिकर (आईएमएफएल) और अन्य सामान जब्त किया है।

खेड़ा/आनंद, 6 जुलाई (आईएएनएस)। गुजरात पुलिस के स्टेट मॉनिटरिंग सेल ने खेड़ा और आनंद जिलों में शराबबंदी से जुड़े दो अलग-अलग छापों में 56 लाख रुपए से ज्‍यादा कीमत की इंडियन मेड फॉरेन लिकर (आईएमएफएल) और अन्य सामान जब्त किया है।

इसके बाद शराबबंदी कानूनों के उल्लंघन के मामले दर्ज किए गए और कई आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई।

अधिकारियों के मुताबिक, ये ऑपरेशन गुजरात भर में अवैध शराब और जुए की गतिविधियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (डीजीपी) जीएस मलिक के निर्देशों के बाद चलाए गए।

सबसे बड़ी जब्ती के मामले में, स्टेट मॉनिटरिंग सेल के पुलिस इंस्पेक्टर एवाई बलोच ने खेड़ा जिले के मतर पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में नेशनल हाईवे-64 पर संधाना गांव में होटल सहयोग के पार्किंग एरिया में छापा मारा।

अधिकारियों ने ऑपरेशन के दौरान 41,43,396 रुपए कीमत की आईएमएफएल की 5,940 बोतलें जब्त कीं। जब्त किए गए अन्य सामान को मिलाकर, बरामद सामग्री की कुल कीमत 56,48,396 रुपए थी।

गुजरात प्रोहिबिशन एक्ट की धाराओं 65(ए)(ई), 81, 83, 98(2) और 116(बी) के तहत चार वांछित आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।

एक अलग ऑपरेशन में, पुलिस इंस्पेक्टर पीबी जेबलिया ने आनंद जिले के वसद पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में वडोदरा-अहमदाबाद रोड पर वसद टोल प्लाजा के पास छापे का नेतृत्व किया।

टीम ने 14,88,239 रुपए कीमत की आईएमएफएल की 7,833 बोतलें जब्त कीं। अन्य सामान के साथ, जब्त किए गए सामान की कुल कीमत 21,99,009 रुपए थी।

पुलिस ने जूनागढ़ जिले के मंगरोल निवासी अरमान बाबर को गिरफ्तार किया, जबकि मुख्य आरोपी के तौर पर पहचाने गए आदिल नजीर शेख, शराब ले जाने के लिए गाड़ी उपलब्ध कराने के आरोपी फैसल माजिदभाई और खेप का इंतजाम करने व उसे लोड करने के आरोपी तौसीफ इब्राहिम शेख को वांछित आरोपी बनाया।

तीनों वांछित आरोपी जूनागढ़ जिले के रहने वाले हैं। यह मामला वसद पुलिस स्टेशन में गुजरात प्रोहिबिशन एक्ट की धाराओं 65(ए)(ई), 81, 83, 98(2) और 116(बी) के तहत दर्ज किया गया था।

स्टेट मॉनिटरिंग सेल के मुताबिक, पूछताछ के दौरान अरमान बाबर ने बताया कि उसने मुख्य आरोपी आदिल नजीर शेख के कहने पर यह काम किया था।

अधिकारियों ने बताया, "उसने फैसल मजीदभाई से बोलेरो मैक्स पिकअप गाड़ी ली, गोवा गया और तौसीफ इब्राहिम शेख के जरिए आईएमएफएल (भारतीय निर्मित विदेशी शराब) की खेप लोड करवाने के बाद वापस लौटा।"

स्टेट मॉनिटरिंग सेल ने कहा कि ये दोनों ऑपरेशन गुजरात में अवैध शराब के कारोबार के ख़िलाफ़ चल रही कार्रवाई के तहत किए गए थे।

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Created On :   6 July 2026 11:23 PM IST

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