महाराष्ट्र सरकार ने मंत्रालय में अनौपचारिक नियुक्तियां रद्द कीं
मुंबई, 25 अगस्त (आईएएनएस)। अनुशासन और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए प्रशासनिक ढांचे में बड़े बदलाव के तहत, महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को एक सख्त सरकारी आदेश जारी किया। इसमें राज्य सचिवालय (मंत्रालय) के विभागों और मंत्रियों के कार्यालयों में डेपुटेशन (प्रतिनियुक्ति) पर की गई सभी अनौपचारिक, मौखिक और अनियमित पोस्टिंग को तुरंत रद्द करने का निर्देश दिया गया है।
राज्यपाल के अधिकार से मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल द्वारा जारी और मुख्यमंत्री द्वारा मंजूर किए गए इस आदेश में अनधिकृत कर्मचारियों की नियुक्ति से ऑपरेशनल सुरक्षा, प्रशासनिक मानकों और गवर्नेंस पर पड़ने वाले बुरे असर पर चिंता जताई गई है।
सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) के अनुसार, मंत्रियों के कार्यालयों और सचिवालय विंग में डॉक्टरों, इंजीनियरों, स्टेनोग्राफरों और शिक्षकों सहित बड़ी संख्या में कर्मचारियों को केवल मौखिक निर्देशों, अनौपचारिक व्यवस्था या बाहरी अनुबंध के आधार पर तैनात किया गया था।
ये नियुक्तियां मूल विभागों, अतिरिक्त मुख्य सचिव (जीएडी/सेवाएं), मुख्य सचिव या मुख्यमंत्री की मंजूरी के बिना की गई थीं।
आदेश में कहा गया है कि ईमानदारी प्रमाण पत्र, चरित्र सत्यापन, गोपनीय प्रदर्शन रिपोर्ट और विभागीय जांच की स्थिति जैसी जरूरी जांच नहीं की गईं। स्थानांतरित कर्मचारियों के पास सचिवालय-स्तर के कामकाज के लिए उचित प्रशासनिक प्रशिक्षण नहीं था, जिससे गवर्नेंस पर बुरा असर पड़ा।
अनौपचारिक स्थानांतरण से दोहरी रिक्तियां पैदा हुईं, जिससे मूल विभागों में कामकाज अस्थिर हो गया और पहले किए गए प्रशिक्षण निवेश बेकार चले गए। पुराने कैडर के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के अनुबंध बढ़ाने की प्रथा को भी अनुचित घोषित किया गया।
व्यवस्था को ठीक करने के लिए, राज्य प्रशासन ने आदेश दिया है कि मंत्रियों के कार्यालयों और विभागों में सभी अनियमित, मौखिक और उधार ली गई नियुक्तियां तुरंत रद्द कर दी जाएं। कर्मचारियों को 10 सितंबर, 2026 तक उनके मूल कैडर में वापस भेजना होगा।
ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर्स (डीडीओ) को निर्देश दिया गया है कि वे उन कर्मचारियों का वेतन रोक दें जो 15 सितंबर, 2026 तक कार्यभार नहीं संभालते हैं। प्रभावित कर्मचारियों के लिए सचिवालय प्रवेश पास, फेशियल-रिकग्निशन एक्सेस और डिजिटल उपस्थिति की सुविधा 20 सितंबर, 2026 तक रद्द कर दी जाएगी।
सभी विभागों के सचिवों को मुख्य सचिव कार्यालय में अनुपालन रिपोर्ट जमा करनी होगी। अनुपालन न करने पर एमसीएसआर (अनुशासन और अपील) नियम, 1979 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
आदेश में यह भी निर्देश दिया गया है कि मंत्रियों के कार्यालयों में किसी भी अतिरिक्त कर्मचारी की आवश्यकता के लिए आधिकारिक जीएडी दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। पदों के सृजन, रूपांतरण या अपग्रेडेशन के प्रस्तावों को मुख्यमंत्री की मंजूरी के लिए मुख्य सचिव के माध्यम से जीएडी डेस्क तक भेजा जाना चाहिए। सरकार ने स्वीकृत रिक्त पदों की समीक्षा करने और प्रशिक्षण, पदोन्नति और कैडर प्रबंधन को सुव्यवस्थित करने के लिए एक समर्पित प्रशासनिक ढांचा स्थापित करने की योजना की भी घोषणा की।
आदेश में इस बात पर जोर दिया गया कि अनौपचारिक नियुक्तियों में महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल को दरकिनार किया गया, जिससे ऑपरेशनल और सुरक्षा जोखिम पैदा हुए। मौखिक आदेशों पर प्रशासनिक भूमिकाओं में लाए गए बाहरी कर्मचारियों, जिनमें तकनीकी स्टाफ, स्टेनो-टाइपिस्ट, इंजीनियर और शिक्षक शामिल थे, के पास जरूरी ट्रेनिंग की कमी थी। इससे काम में देरी हुई और उनके मूल विभागों में पद खाली रह गए।
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Created On :   25 Aug 2026 10:56 PM IST












