मध्य प्रदेश सरकार ने जूनियर डॉक्टरों के लिए संशोधित स्टाइपेंड को दी मंजूरी उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला
भोपाल, 13 मार्च (आईएएनएस)। उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने शुक्रवार को बताया कि मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में जूनियर रेजिडेंट डॉक्टरों के लिए संशोधित स्टाइपेंड को मंजूरी दे दी है।
उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने बताया कि संशोधित स्टाइपेंड संरचना 1 अप्रैल 2025 से लागू कर दी गई है, जिसमें राज्य के मेडिकल कॉलेजों में काम कर रहे जूनियर डॉक्टरों के स्टाइपेंड में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 2.94 के आधार पर वृद्धि की गई है।
स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभागों के प्रभारी उपमुख्यमंत्री शुक्ला ने कहा कि जूनियर डॉक्टर राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त और मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और इसके लिए वे पूरी निष्ठा से काम करेंगे। उन्होंने बताया कि मेडिकल कॉलेजों और उनके संबद्ध अस्पतालों में जूनियर डॉक्टर केवल चिकित्सा प्रशिक्षण ही नहीं लेते, बल्कि मरीजों को लगातार स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में भी अग्रणी भूमिका निभाते हैं।
जूनियर डॉक्टरों के हितों को ध्यान में रखते हुए, चिकित्सा शिक्षा विभाग ने स्टाइपेंड में संशोधन को मंजूरी दी है। संशोधित संरचना के अनुसार, पहले वर्ष के पोस्टग्रेजुएट छात्रों का स्टाइपेंड 75,444 रुपए से बढ़ाकर 77,662 रुपए, दूसरे वर्ष के छात्रों का 77,764 रुपए से बढ़ाकर 80,050 रुपए और तीसरे वर्ष के छात्रों का 80,086 रुपए से बढ़ाकर 82,441रुपए कर दिया गया है।
इसी तरह इंटर्न्स का स्टाइपेंड 13,928 रुपए से बढ़ाकर 14,337 रुपए किया गया है। सुपर स्पेशियलिटी मेडिकल कोर्स के पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष का स्टाइपेंड भी बढ़ाकर 82,441 रुपए तय किया गया है। सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों का स्टाइपेंड 88,210 रुपए से बढ़ाकर 90,803 रुपए और जूनियर रेजिडेंट डॉक्टरों का 63,324 रुपए तय किया गया है।
इस मंजूरी से पहले, पूरे मध्य प्रदेश के जूनियर डॉक्टरों ने जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के नेतृत्व में प्रदर्शन किया था, जिसमें 7 जून 2021 के सरकारी आदेश के तहत स्टाइपेंड संशोधन को लागू करने की मांग की गई थी। 10 मार्च को जबलपुर में जेयूडीए प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री शुक्ला ने इस मुद्दे को हल किया और स्ट्राइक को समाप्त कर दिया।
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Created On :   13 March 2026 10:50 PM IST











