अहमदाबाद चरस तस्करी ममाले में दो तस्करों को 15 साल की सजा

अहमदाबाद चरस तस्करी ममाले में दो तस्करों को 15 साल की सजा
अहमदाबाद की एक स्पेशल कोर्ट ने 3.983 किलो चरस रखने के 2019 के मामले में दो ड्रग तस्करों को 15 साल की सजा और 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

अहमदाबाद, 3 मार्च (आईएएनएस)। अहमदाबाद की एक स्पेशल कोर्ट ने 3.983 किलो चरस रखने के 2019 के मामले में दो ड्रग तस्करों को 15 साल की सजा और 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

भरूच एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट ने दोनों आरोपियों, मालेक शिरीन बानो (40) और फिरोज खान पठान (48), को दोषी ठहराते हुए उन्हें एनडीपीएस एक्ट, 1985 के नियमों के तहत 15 साल की सजा और जुर्माना लगाया।

एनसीबी ने कहा कि गुजरात के भरूच की रहने वाली मालेक शिरीन बानो और अहमदाबाद के दरियापुर के रहने वाले फिरोज खान पठान को 12 अक्टूबर 2019 को भरूच रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार किया गया था, जब वे पश्चिम एक्सप्रेस से आए थे।

एनसीबी ने बयान में कहा कि दोनों आरोपियों के पास से 3.983 किलो चरस मिली, जिसे अलग-अलग गवाहों की मौजूदगी में पंचनामा बनाकर जब्त कर लिया गया। एनसीबी अहमदाबाद जोनल यूनिट की बारीकी से की गई जांच और मेहनत से मुकदमा चलाने से यह पक्का हुआ है कि न्याय मिले, जिससे समुदायों को नशीली दवाओं के गलत इस्तेमाल के खतरनाक नतीजों से बचाया जा सके।

एक और मामले में अहमदाबाद की एक स्पेशल कोर्ट ने 2023 के मेफेड्रोन तस्करी मामले में एक ड्रग तस्कर को 12 साल की सजा और 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। एनसीबी के एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। अहमदाबाद के एक एडिशनल सेशंस जज ने इस मामले में अहमदाबाद के कालूपुर के रहने वाले मोहम्मद इरफान उस्मानगनी सैयद को दोषी ठहराया।

यह मामला फरवरी 2023 में अहमदाबाद के कालूपुर रेलवे स्टेशन पर 155 ग्राम मेफेड्रोन और 43 ग्राम चरस की जब्ती से जुड़ा था, जिसके बाद ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया गया था।

अस्वीकरण: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में BhaskarHindi.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर BhaskarHindi.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है|

Created On :   3 March 2026 10:36 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story