पाकिस्तान में ईंधन संकट गहराया, पुलिस गश्त न होने से क्वेटा की सुरक्षा व्यवस्था पर पड़ा गंभीर असर

पाकिस्तान में ईंधन संकट गहराया, पुलिस गश्त न होने से क्वेटा की सुरक्षा व्यवस्था पर पड़ा गंभीर असर
पश्चिम एशिया में संघर्ष शुरू होने के बाद पाकिस्तान सरकार का ऊर्जा बचत के फैसले ने आम जनमानस की चिंता बढ़ा दी है। ईंधन की कमी के कारण क्वेटा शहर में पुलिस की रोजाना गश्त (पेट्रोलिंग) प्रभावित हो गई है। इससे लोगों में अपराध बढ़ने का डर सताने लगा है।

क्वेटा, 23 अप्रैल (आईएएनएस)। पश्चिम एशिया में संघर्ष शुरू होने के बाद पाकिस्तान सरकार का ऊर्जा बचत के फैसले ने आम जनमानस की चिंता बढ़ा दी है। ईंधन की कमी के कारण क्वेटा शहर में पुलिस की रोजाना गश्त (पेट्रोलिंग) प्रभावित हो गई है। इससे लोगों में अपराध बढ़ने का डर सताने लगा है।

स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, बलूचिस्तान के क्वेटा में कई पुलिस स्टेशनों की पेट्रोलिंग गाड़ियां पेट्रोल और डीजल की कमी के कारण लगभग बंद पड़ी हैं। ये गाड़ियां कानून-व्यवस्था बनाए रखने और लोगों की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी होती हैं, लेकिन इन्हें जरूरत से काफी कम ईंधन मिल रहा है।

सूत्रों के मुताबिक, हर पुलिस स्टेशन को महीने भर के लिए सिर्फ 70 लीटर पेट्रोल और डीजल दिया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि इतनी मात्रा तो किसी एक गाड़ी को चार दिन चलाने के लिए भी काफी नहीं है। इसी वजह से ज्यादातर पेट्रोलिंग गाड़ियां महीने के बाकी दिनों में खड़ी रहती हैं, और शहर के कई इलाकों में नियमित पुलिस गश्त नहीं हो पा रही है।

स्थिति और भी खराब हो गई है, क्योंकि अब रोजाना के हिसाब से सिर्फ दो लीटर ईंधन दिया जा रहा है। इतनी कम सप्लाई के कारण शहर में नियमित पेट्रोलिंग लगभग बंद हो गई है, जिससे अपराधियों को ज्यादा खुलकर काम करने का मौका मिल सकता है।

इस बीच, 6 अप्रैल को पाकिस्तान की केंद्र सरकार ने ऊर्जा बचाने के लिए कुछ सख्त फैसले लिए। ये फैसले पश्चिम एशिया में संघर्ष शुरू होने के बाद लिए गए थे। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में हुई बैठक में तय किया गया कि सिंध को छोड़कर बाकी सभी प्रांतों में बाजार और शॉपिंग मॉल रात आठ बजे बंद कर दिए जाएंगे।

ये नियम 7 अप्रैल से लागू हो गए, जिनके तहत पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, इस्लामाबाद, गिलगित-बाल्टिस्तान और कश्मीर के इलाकों में बाजार, मॉल, डिपार्टमेंटल स्टोर और रोजमर्रा की चीजों की दुकानें रात 8 बजे बंद होंगी।

हालांकि खैबर पख्तूनख्वा में बाजारों को रात 9 बजे तक खुला रखने की छूट दी गई है। बेकरी, रेस्टोरेंट, तंदूर, खाने-पीने की जगहें और शादी हॉल रात 10 बजे बंद होंगे। वहीं, निजी घरों में होने वाली शादी समारोहों पर भी रात 10 बजे के बाद पाबंदी रहेगी। मेडिकल स्टोर और फार्मेसी इन नियमों से बाहर रखे गए हैं।

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Created On :   24 April 2026 9:12 PM IST

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