पश्चिम बंगाल जनगणना ड्यूटी पर तैनात शिक्षकों का 30 सितंबर से पहले तबादला नहीं होगा

पश्चिम बंगाल जनगणना ड्यूटी पर तैनात शिक्षकों का 30 सितंबर से पहले तबादला नहीं होगा
पश्चिम बंगाल के सरकारी स्कूलों के जिन शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को जनगणना का काम सौंपा गया है, उन्हें 30 सितंबर से पहले उनके मौजूदा पदों से स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की है।

कोलकाता, 9 सितंबर (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल के सरकारी स्कूलों के जिन शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को जनगणना का काम सौंपा गया है, उन्हें 30 सितंबर से पहले उनके मौजूदा पदों से स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की है।

नोटिफिकेशन के मुताबिक, उस तारीख तक शिक्षकों और नॉन-टीचिंग स्टाफ के लिए कोई रिलीज ऑर्डर जारी नहीं किया जाएगा, जिसमें वे लोग भी शामिल हैं जिनका ट्रांसफर प्रोसेस पहले ही पूरा हो चुका है।

हालांकि, इस नोटिफिकेशन ने शिक्षक संगठनों के बीच चिंता पैदा कर दी है। उन्होंने 30 सितंबर को डेडलाइन तय करने के तर्क पर सवाल उठाए हैं, जबकि राज्य में जनगणना का पहला चरण 15 सितंबर को खत्म होने वाला है।

उन्होंने इस बात पर भी स्पष्टीकरण मांगा है कि क्या यह रोक कोर्ट के आदेश से होने वाले ट्रांसफर पर भी लागू होगी।

शिक्षक संघ के नेताओं के अनुसार, कोर्ट के आदेश और आपसी सहमति से होने वाले ट्रांसफर की प्रक्रिया आम तौर पर स्कूल सर्विस कमीशन की सिफारिशों के बाद वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के जरिए पूरी की जाती है, जिसके बाद संबंधित स्कूल रिलीज ऑर्डर जारी करते हैं।

उनका तर्क है कि नए निर्देश से ऐसे ट्रांसफर में देरी हो सकती है, भले ही औपचारिक मंजूरी की प्रक्रिया पूरी हो चुकी हो।

एक शिक्षक संघ के महासचिव स्वपन मंडल ने कहा कि इस आदेश से जनगणना के काम में लगे शिक्षकों के लिए अनिश्चितता पैदा हो सकती है। कुछ शिक्षकों को डर है कि जनगणना का काम पूरी तरह खत्म होने तक उनके ट्रांसफर रुके रह सकते हैं, जिसमें अगले साल फरवरी तक का समय लग सकता है।

जनगणना के काम के लिए स्कूल शिक्षकों की तैनाती शुरू से ही विवाद का विषय रही है। पिछले महीने, कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस कृष्णा राव ने कहा था कि शिक्षकों से एक ही समय में जनगणना का काम और अपनी नियमित शैक्षणिक जिम्मेदारियां निभाने की उम्मीद नहीं की जा सकती। कोर्ट ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे जनगणना के काम के बारे में शिक्षकों को पहले से सूचित करें और वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करें ताकि क्लास में पढ़ाई बाधित न हो।

जस्टिस राव ने यह भी आदेश दिया कि जनगणना से जुड़े काम में लगे शिक्षकों को उनके काम की पूरी अवधि के दौरान आधिकारिक ड्यूटी पर माना जाना चाहिए।

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Created On :   9 Sept 2026 7:11 PM IST

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