पश्चिम बंगाल नेता प्रतिपक्ष विवाद और इंद्रनील सेन की जमानत याचिका पर आज कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई
कोलकाता, 17 जून (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति से जुड़ी याचिका पर कलकत्ता हाईकोर्ट बुधवार को सुनवाई करेगा। याचिका में पश्चिम बंगाल विधानसभा के स्पीकर रथिंद्र बोस के उस फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें उन्होंने पार्टी से निकाले गए तृणमूल कांग्रेस विधायक ऋतब्रत बनर्जी को सदन में पार्टी के नए बहुमत वाले गुट के नेता और आधिकारिक विपक्ष के नेता (एलओपी) के तौर पर स्वीकार किया था।
11 जून को जस्टिस राव की सिंगल-जज बेंच ने स्पीकर के फैसले पर कोई अंतरिम सुरक्षा आदेश देने से इनकार कर दिया था, लेकिन यह सवाल उठाया था कि क्या किसी विधायक को, जिसे पार्टी से निकाल दिया गया हो, संबंधित राजनीतिक दल की औपचारिक सहमति के बिना विपक्ष का नेता (एलओपी) माना जा सकता है।
16 जून को मामले में सुनवाई के दौरान जस्टिस राव ने कहा कि सदन में फ्लोर टेस्ट कराए बिना तृणमूल कांग्रेस की विधायी पार्टी में बहुमत वाले गुट के बारे में फैसला क्यों लिया गया? हालांकि, ऋतब्रत बनर्जी ने दावा किया था कि वे सदन के भीतर फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार हैं, क्योंकि उस टेस्ट से अपने आप साबित हो जाएगा कि पश्चिम बंगाल विधानसभा में तृणमूल कांग्रेस की विधायी पार्टी का कौन-सा गुट बहुमत में है।
फिलहाल, 294 सीटों वाली पश्चिम बंगाल विधानसभा में तृणमूल कांग्रेस के 80 विधायक हैं। इनमें से 60 विधायक ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले नए गुट का समर्थन कर रहे हैं। दूसरी ओर, 20 विधायक पुराने गुट के साथ बने हुए हैं।
कलकत्ता हाईकोर्ट बुधवार को गायक से नेता बने और पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री इंद्रनील सेन की अग्रिम जमानत याचिका पर भी सुनवाई करेगा। यह याचिका उन पर वित्तीय धोखाधड़ी के आरोप में दर्ज एफआईआर के सिलसिले में दायर की गई है। इस याचिका पर जस्टिस जय सेनगुप्ता की सिंगल-जज बेंच दिन में बाद में सुनवाई करेगी।
इस महीने की शुरुआत में एक टूरिज्म कंपनी ने सेन और उनकी पत्नी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। उन पर आरोप है कि उन्होंने 'यूनेस्को' के नाम का गलत इस्तेमाल करके गैर-कानूनी तरीके से प्री-पूजा टिकट बेचे। इसके बाद इंद्रनील सेन और उनकी पत्नी ने अग्रिम जमानत की अर्जी के साथ कलकत्ता हाई कोर्ट की जस्टिस जय सेनगुप्ता की सिंगल-जज बेंच का रुख किया। बुधवार को इस पर पहली सुनवाई होगी।
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Created On :   17 Jun 2026 10:32 AM IST












