अंतरराष्ट्रीय: इजरायल पर आईसीजे का फैसला लागू करने योग्य नहीं, लेकिन प्रतीकात्मक से कहीं अधिक

इजरायल पर आईसीजे का फैसला लागू करने योग्य नहीं, लेकिन प्रतीकात्मक से कहीं अधिक
गाजा में नरसंहार को रोकने के उद्देश्य से उपायों की एक सीरीज को लागू करने के लिए इजरायल पर हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) का फैसला लागू करने योग्य नहीं है, लेकिन यह प्रतीकात्मक से कहीं अधिक है। नरसंहार के आरोपों पर दक्षिण अफ्रीका द्वारा लाए गए कानूनी मामले को अदालतों से गुजरने में कई साल लगेंगे।

वाशिंगटन, 28 जनवरी (आईएएनएस)। गाजा में नरसंहार को रोकने के उद्देश्य से उपायों की एक सीरीज को लागू करने के लिए इजरायल पर हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) का फैसला लागू करने योग्य नहीं है, लेकिन यह प्रतीकात्मक से कहीं अधिक है। नरसंहार के आरोपों पर दक्षिण अफ्रीका द्वारा लाए गए कानूनी मामले को अदालतों से गुजरने में कई साल लगेंगे।

संयुक्त राष्ट्र की कानूनी शाखा नीदरलैंड की राजधानी हेग में स्थित है। हेग स्थित आईसीजे में 17 न्यायाधीशों के एक पैनल ने शुक्रवार को इज़रायल को गाजा पट्टी में नरसंहार को रोकने के उद्देश्य से कई उपायों को लागू करने का आदेश दिया।

यह आदेश संयुक्त राष्ट्र की सर्वोच्च अदालत में दक्षिण अफ्रीका द्वारा लाए गए एक मामले का हिस्सा है कि क्या इजरायल पहले से ही गाजा में फिलिस्तीनियों के खिलाफ नरसंहार कर रहा है?

एक राजनीतिक विश्लेषक ने यूएसए टुडे के रविवार के एडिशन में आदेश पर प्रतिक्रिया दी, ''भले ही यह फैसला लागू करने योग्य नहीं है। वास्तविक कानूनी मामला यह है कि क्या इजराइल नरसंहार का दोषी है? अदालत के माध्यम से अपना रास्ता बदलने में कई साल लगने की उम्मीद है, यह आदेश केवल प्रतीकात्मक से अधिक है।''

फिलिस्तीनी विदेश मंत्री रियाद मलिकी ने कहा, ''आईसीजे का आदेश 'मानवता और अंतर्राष्ट्रीय कानून के पक्ष' में फैसला था। आईसीजे के फैसले का गाजा पर क्या असर होगा? एक विश्लेषक ने कहा कि जमीनी स्तर पर स्थितियों में फिजिकल बदलाव के मामले में शायद तुरंत बहुत कुछ नहीं होगा।''

दक्षिण अफ्रीका ने संयुक्त राष्ट्र अदालत के समक्ष अनुरोध किया था कि वह इजराइल को गाजा में संघर्ष विराम के लिए बाध्य करने के लिए एक आपातकालीन आदेश जारी करे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

इसके बजाय, इसने इजरायल को गाजा में नागरिकों की हत्या और नुकसान को रोकने के लिए कार्रवाई करने का आदेश दिया। इसने इजरायल को नरसंहार को उकसाने वाली सार्वजनिक टिप्पणियों को रोकने और दंडित करने का भी आदेश दिया।

कानूनी विशेषज्ञों की राय है कि भले ही आईसीजे ने इजरायल को अपने सैन्य अभियान को रोकने का आदेश दिया हो, लेकिन अदालत के पास इसे लागू करने का कोई औपचारिक अधिकार नहीं है। इजरायल ने कहा है कि युद्ध तभी समाप्त होगा जब हमास हार जाएगा और वह अपने सभी बंधकों को निकाल लेगा।

इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शुक्रवार को अदालत के फैसले के बाद कहा था, "हम अपने देश की रक्षा और अपने लोगों की रक्षा के लिए जो भी जरूरी हो वह करना जारी रखेंगे।"

इस बीच, फिलिस्तीनी सांसद मुस्तफा बरगौटी ने कहा कि गाजा में विनाश के पैमाने और चल रही लड़ाई के कारण इजरायल तत्काल और स्थायी युद्धविराम के बिना आईसीजे के फैसले को लागू नहीं कर सकता है।

इससे अमेरिका पर क्या दबाव पड़ता है? आईसीजे का फैसला संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए कुछ संभावित प्रभाव लेकर आया है। इजरायल संयुक्त राष्ट्र का सबसे बड़ा दानदाता देश होने के साथ ही उसका सबसे मजबूत सैन्य और कूटनीतिक सहयोगी भी है।

हमास द्वारा संचालित गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, अमेरिका पर इजरायल को रोकने का दबाव है। युद्ध में 26,000 से अधिक फिलिस्तीनी नागरिक मारे गए हैं।

यूएसए टुडे ने फैसले के अपने विश्लेषण में कहा, ''चूंकि आईसीजे के पास अपने फैसलों को लागू करने के लिए कोई वास्तविक तंत्र नहीं है, इसलिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में मतदान किया जा सकता है, जहां सदस्य इजरायल के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध या सैन्य कार्रवाई का आदेश दे सकते हैं।''

वाशिंगटन डीसी थिंक टैंक क्विंसी इंस्टीट्यूट फॉर रिस्पॉन्सिबल स्टेटक्राफ्ट के सह-संस्थापक और कार्यकारी उपाध्यक्ष ट्रिटा पारसी ने कहा, ''यदि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में मतदान होता है, तो बाइडेन प्रशासन को एक बार फिर वीटो कर राजनीतिक रूप से इजरायल की रक्षा करने के विकल्प का सामना करना पड़ेगा, और वह अमेरिका को और अलग-थलग कर देगा। या सुरक्षा परिषद को कार्रवाई करने की अनुमति देगा और 'इजरायल के साथ खड़े न होने की घरेलू राजनीतिक कीमत चुकाएगा।''

वाशिंगटन डीसी में सेंटर फॉर इंटरनेशनल पॉलिसी थिंक टैंक की अध्यक्ष और सीईओ नैंसी ओकेल ने कहा, ''आईसीजे का फैसला विश्व स्तर पर मानवाधिकारों की सुरक्षा के बारे में कानूनी तकनीकी से कहीं ज्यादा है।"

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Created On :   29 Jan 2024 9:58 AM IST

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