राजनीति: पाकिस्तान इमरान खान की पार्टी में बवाल, गिलगित-बाल्टिस्तान के सीएम समेत 11 विधायकों की सदस्यता रद्द

पाकिस्तान इमरान खान की पार्टी में बवाल, गिलगित-बाल्टिस्तान के सीएम समेत 11 विधायकों की सदस्यता रद्द
पीटीआई (पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ) ने गिलगित-बाल्टिस्तान के मुख्यमंत्री गुलबर खान सहित 11 विधायकों की प्राथमिक सदस्यता समाप्त कर दी है। रविवार को यह जानकारी सामने आई कि विधायकों ने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाकर पार्टी के फैसले के खिलाफ मतदान किया था।

नई दिल्ली, 7 सितंबर (आईएएनएस)। पीटीआई (पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ) ने गिलगित-बाल्टिस्तान के मुख्यमंत्री गुलबर खान सहित 11 विधायकों की प्राथमिक सदस्यता समाप्त कर दी है। रविवार को यह जानकारी सामने आई कि विधायकों ने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाकर पार्टी के फैसले के खिलाफ मतदान किया था।

स्थानीय मीडिया संस्थानों ने इसकी पुष्टि की है। निलंबित विधायकों में से अधिकांश कैबिनेट सदस्य भी हैं।

जिन लोगों की सदस्यता रद्द की गई है उनमें मुख्यमंत्री गुलबर खान, शमसुल हक लोन, राजा आजम, अब्दुल हमीद, अमजद जैदी, हाजी शाह बेग, सुरैया जमान, राजा नासिर मकपून, मुश्ताक अहमद, दिलशाद बानो और फजलुर रहीम शामिल हैं।

पार्टी ने गिलगित-बाल्टिस्तान के पूर्व गवर्नर राजा जलाल हुसैन मकपून को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया है। अधिसूचना में निष्कासित सदस्यों को किसी भी रूप में पार्टी के नाम, झंडे या मंच का इस्तेमाल न करने का निर्देश दिया गया है।

नोटिस में कहा गया था कि सदस्यता समाप्त करने का निर्णय तत्काल प्रभाव से और पीटीआई की नीति और प्रक्रियाओं के अनुरूप है।

लिखा गया, "आपकी बर्खास्तगी का कारण जीबी विधानसभा में आपके कार्य हैं, खासकर फॉरवर्ड ब्लॉक बनाना और पार्टी के फैसले के खिलाफ मतदान करना, जो हमारी पार्टी की नीति का स्पष्ट उल्लंघन है। आपके कार्यों से पार्टी के हितों और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है।"

विधायकों से यह भी कहा गया है कि वे पार्टी के "नाम, पदनाम और/या सदस्यता का किसी भी तरह से या किसी भी तरह से उपयोग न करें, ऐसा न करने पर पार्टी आपके खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित रखती है जिसके परिणामस्वरूप कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है।"

अलग हुए पीटीआई सदस्य हाजी गुलबर 2023 में गिलगित-बाल्टिस्तान के मुख्यमंत्री चुने गए थे। उन्हें 20 में से 19 वोट मिले थे।

गुलबर ने खालिद खुर्शीद खान की जगह ली थी, जिन्हें फर्जी डिग्री के आधार पर बार काउंसिल से लाइसेंस प्राप्त करने के आरोप में जीबी चीफ कोर्ट ने अयोग्य घोषित कर दिया था।

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Created On :   7 Sept 2025 8:07 PM IST

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