राष्ट्रीय: बिजनौर में नाबालिग लड़की का अपहरण और दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष कारावास की सजा

बिजनौर में नाबालिग लड़की का अपहरण और दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष कारावास की सजा
उत्तर प्रदेश के बिजनौर में शुक्रवार को पॉक्सो अदालत ने 17 साल की दिव्यांग नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को 10 साल कारावास की सजा सुनाई। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो), अपर सत्र न्यायाधीश पारूल जैन ने आरोपी पर 16 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

बिजनौर, 23 फरवरी (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में शुक्रवार को पॉक्सो अदालत ने 17 साल की दिव्यांग नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को 10 साल कारावास की सजा सुनाई। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो), अपर सत्र न्यायाधीश पारूल जैन ने आरोपी पर 16 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

सरकारी अधिवक्ता भोलेन्द्र राठौर ने बताया कि मामला 4 जून 2023 का है। जब 17 साल की एक नाबालिग दिव्यांग लड़की गुजर-बसर के लिए बस स्टैंड में भीख मांग रही थी। आरोपी मनोज ने नाबालिग को काम दिलाने के बहाने उसका अपहरण कर अपने घर ले गया। जहां उसने लड़की के साथ मारपीट कर दुष्कर्म किया।

बाद में लड़की को रेलवे स्टेशन पर छोड़कर भाग गया। पीड़िता ने थाना कोतवाली शहर में मनोज नाम के व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज करने के बाद उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

अस्वीकरण: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में BhaskarHindi.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर BhaskarHindi.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है|

Created On :   24 Feb 2024 2:10 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story