अंतरराष्ट्रीय: सिंगापुर में नाबालिग के यौन उत्पीड़न के आरोप में भारतीय मूल के सैन्यकर्मी को जेल

सिंगापुर में नाबालिग के यौन उत्पीड़न के आरोप में भारतीय मूल के सैन्यकर्मी को जेल
सिंगापुर सशस्त्र बल (एसएएफ) के 50 वर्षीय भारतीय मूल के वारंट अधिकारी को 2021 में 15 वर्षीय लड़की के साथ यौन संबंध बनाने का प्रयास करने के लिए गुरुवार को 10 महीने जेल की सजा सुनाई गई।

सिंगापुर, 1 फरवरी (आईएएनएस)। सिंगापुर सशस्त्र बल (एसएएफ) के 50 वर्षीय भारतीय मूल के वारंट अधिकारी को 2021 में 15 वर्षीय लड़की के साथ यौन संबंध बनाने का प्रयास करने के लिए गुरुवार को 10 महीने जेल की सजा सुनाई गई।

द स्ट्रेट्स टाइम्स अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, सुब्रमण्यम थबुरन रंगासामी ने नाबालिग (जो अब 17 साल की है) के साथ यौन संबंध बनाने के एक मामले में पिछले महीने अपना अपराध स्वीकार कर लिया था।

सजा सुनाते समय दो अन्य आरोपों पर भी विचार किया गया। सुब्रमण्यम को उसकी गिरफ्तारी के बाद सेना ने सभी कर्तव्यों से निलंबित कर दिया था।

रक्षा मंत्रालय की एक प्रवक्ता ने अखबार को बताया कि अदालत की सुनवाई के बाद एसएएफ आगे की कार्रवाई करेगी, जिसमें सुब्रमण्यम को सेवा से बर्खास्त करना भी शामिल हो सकता है।

घटना 6 दिसंबर 2021 को हुई, जब पीड़िता को सुबह अपने स्कूल काउंसलर के साथ ऑनलाइन मीटिंग करनी थी।

माध्यमिक 3 की छात्रा कारपार्क की पांचवीं मंजिल से नीचे उतरते समय गिर गई और एक दरवाजे से टकरा गई। सुब्रमण्यम ने उसे अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद की।

उसने उसे धन्यवाद दिया और कारपार्क की एक मंजिल पर लगभग एक घंटे तक बातचीत करने के बाद वे अंतरंग हो गए।

समाचार रिपोर्ट में कहा गया है कि सुब्रमण्यम ने उसके साथ यौन संबंध बनाने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा, जिसके बाद वे अलग हो गए और नंबरों का आदान-प्रदान किया।

अदालत को बताया गया कि वे व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क में रहे, लेकिन संदेश यौन प्रकृति के नहीं थे।

घटना के दो दिन बाद लड़की ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई क्योंकि उसे लगा कि सुब्रमण्यम ने उसका फायदा उठाया है।

उप लोक अभियोजक सुनील नायर ने पहले की कार्यवाही में अदालत को बताया था: "आरोपी को पीड़िता की उम्र के बारे में कभी भी गुमराह नहीं किया गया था। आरोपी ने पीड़िता को अंतरंग होने के लिए मजबूर नहीं किया था।"

16 साल से कम उम्र के नाबालिग के साथ यौन संबंध बनाने पर अपराधी को 10 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है।

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Created On :   2 Feb 2024 5:07 PM IST

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