अंतरराष्ट्रीय: सिंगापुर में भारतीय मूल के पूर्व जेल अधिकारी को रिश्वतखोरी के आरोप में सजा

सिंगापुर में भारतीय मूल के पूर्व जेल अधिकारी को रिश्वतखोरी के आरोप में सजा
सिंगापुर में एक 57 वर्षीय भारतीय मूल के पूर्व जेल अधिकारी को एक कैदी को स्थानांतरित करने के बदले में कुल 1,33,000 मिलियन सिंगापुर डॉलर की रिश्वत मांगने के प्रयास के लिए शुक्रवार को तीन साल से अधिक जेल की सजा सुनाई गई।

सिंगापुर, 23 फरवरी (आईएएनएस)। सिंगापुर में एक 57 वर्षीय भारतीय मूल के पूर्व जेल अधिकारी को एक कैदी को स्थानांतरित करने के बदले में कुल 1,33,000 मिलियन सिंगापुर डॉलर की रिश्वत मांगने के प्रयास के लिए शुक्रवार को तीन साल से अधिक जेल की सजा सुनाई गई।

द स्ट्रेट्स टाइम्स अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, सेवानिवृत्त वरिष्ठ मुख्य वार्डर कोबी कृष्णा अयावू को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आठ आरोपों में दोषी ठहराया गया था।

इसके अलावा, उन्हें जुलाई 2017 में अपने सहयोगियों को जेल प्रणाली तक पहुंच कर कैदी की जानकारी लेने के लिए उकसाने का दोषी पाया गया, जिसके बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया।

अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि कोबी ने सितंबर 2015 और मार्च 2016 के बीच आठ अलग-अलग मौकों पर चोंग केंग चाई नाम के एक कैदी से उसकी कार ऋण की किश्तों, घर के नवीनीकरण, जन्मदिन समारोह और क्रेडिट कार्ड बिलों का भुगतान करने के लिए रिश्वत मांगी।

चोंग को 2005 में अपनी प्रेमिका के सात वर्षीय बेटे की हत्या के लिए 20 साल की निवारक हिरासत की सजा सुनाई गई थी।

अदालत को बताया गया कि कोबी ने 3,000 मिलियन सिंगापुर डॉलर और 42,000 मिलियन सिंगापुर डॉलर के बीच प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन उसे कोई पैसा नहीं मिला क्योंकि चोंग जानता था कि कोबी के पास उसकी मदद करने की क्षमता या अधिकार नहीं है।

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Created On :   24 Feb 2024 3:16 PM IST

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