कानून: बेंगलुरु भगदड़ मामला हाईकोर्ट ने केएससीए, आरसीबी और डीएनए को प्रतिवादी बनाने का दिया आदेश

बेंगलुरु, 17 जून (आईएएनएस)। कर्नाटक हाईकोर्ट ने बेंगलुरु में एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हुई भगदड़ मामले में मंगलवार को अहम सुनवाई की। यह भगदड़ उस समय हुई थी जब आईपीएल 2025 की विजेता रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) की जीत का जश्न मनाया जा रहा था। तब एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर मौजूद फैंस की भीड़ में भगदड़ गई थी। इसमें 11 लोगों की मौत हो गई थी।
हाईकोर्ट ने सुनवाई में राज्य सरकार की ओर पेश की गई स्थिति रिपोर्ट का अवलोकन करने के बाद यह आदेश पारित किया कि कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (केएससीए), रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) और कार्यक्रम के आयोजक डीएनए एंटरटेनमेंट को इस मामले में प्रतिवादी बनाया जाए। हाईकोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया कि इन सभी नए प्रतिवादियों को शुक्रवार तक नोटिस भेजा जाए और अगली सुनवाई सोमवार को की जाएगी, जिसमें इनकी उपस्थिति अनिवार्य होगी।
बता दें कि आरसीबी ने तीन जून को आईपीएल खिताब अपने नाम किया। आरसीबी ने पंजाब किंग्स को शिकस्त देकर अपना पहला टाइटल जीता, जिसके अगले दिन जश्न समारोह रखा गया। इस जश्न समारोह के दौरान एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) की जीत का जश्न मनाने आए फैंस के बीच भगदड़ मची थी, जिसमें 11 लोगों की मौत हुई और कई घायल हो गए।
जिस समय भगदड़ मची, तब आरसीबी के खिलाड़ी स्टेडियम में अंदर मौजूद थे। हालांकि भगदड़ और लोगों की मौत की जानकारी मिलने के बाद प्रोग्राम को रोक दिया गया। विराट कोहली समेत कई खिलाड़ियों ने इस हादसे पर अपना गहरा दुख व्यक्त किया था।
वहीं, इस भगदड़ के लिए जवाबदेही तय करने के क्रम में राज्य सरकार ने कई आला पुलिस अधिकारियों को भी सस्पेंड कर दिया था। वहीं, आरसीबी समेत चार पार्टियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। इसके अलावा कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (केएससीए) के दो वरिष्ठ अधिकारियों ने नैतिक जिम्मेदारी के तहत अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। जिन अधिकारियों ने केएससीए अध्यक्ष रघुराम भट को अपना इस्तीफा सौंपा, उनमें सचिव ए शंकर और कोषाध्यक्ष ईएस जयराम का नाम शामिल है।
इस मामले पर अगले दिन हाई कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया था।
--आईएएनएल
पीएसके/एएस
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Created On :   17 Jun 2025 4:48 PM IST