कटनी सीएसपी नेहा पच्चीसिया समेत तीन के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज

कटनी सीएसपी नेहा पच्चीसिया समेत तीन के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज
मध्य प्रदेश के कटनी में सीएसपी नेहा पच्चीसिया के खिलाफ पुलिस विभाग ने एक्शन लिया है। विभागीय जांच रिपोर्ट के बाद पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर कटनी के कुठला थाने में नेहा पच्चीसिया समेत तीन लोगों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया है।

कटनी, 21 अगस्त (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश के कटनी में सीएसपी नेहा पच्चीसिया के खिलाफ पुलिस विभाग ने एक्शन लिया है। विभागीय जांच रिपोर्ट के बाद पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर कटनी के कुठला थाने में नेहा पच्चीसिया समेत तीन लोगों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया है।

जानकारी के अनुसार मामले में नेहा पच्चीसिया, क्षितिज राज और मारूफ अहमद को आरोपी बनाया गया है। पुलिस ने बीएनएस की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

दरअसल, सीएसपी नेहा पच्चीसिया के खिलाफ मिली विभिन्न शिकायतों की जांच जबलपुर रेंज स्तर पर कराई गई थी। जबलपुर रेंज के आईजी प्रमोद कुमार वर्मा ने जांच की जिम्मेदारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आईपीएस अनु बेनीवाल को सौंपी थी। जांच अधिकारी ने शिकायतों से जुड़े लोगों के बयान दर्ज किए और अपनी रिपोर्ट वरिष्ठ अधिकारियों को सौंपी। इसी रिपोर्ट के आधार पर अब आपराधिक मामला दर्ज किया गया है।

जानकारी के अनुसार सीएसपी नेहा पच्चीसिया के खिलाफ मामला एक हत्या के प्रकरण की जांच से जुड़ी शिकायत के बाद गंभीर हुआ। आरोप है कि कुठला थाना क्षेत्र में दर्ज हत्या के मामले में निर्धारित समय सीमा के भीतर चालान पेश नहीं किया गया। इसके चलते आरोपी को जमानत मिल गई। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया कि बाद में आरोपी पक्ष पर दबाव बनाकर उनकी जमीन कम कीमत पर खरीदी गई।

इसके अलावा एक ट्रांसपोर्टर ने भी सीएसपी के खिलाफ शिकायत की थी। आरोप है कि हाइवा वाहन छोड़ने के एवज में 30 हजार रुपये की रिश्वत मांगी या ली गई। शिकायतों के सामने आने के बाद पुलिस विभाग ने विभागीय स्तर पर कार्रवाई करते हुए पहले दो और बाद में तीन थानों का प्रभाव सीएसपी से वापस ले लिया था। उनके सरकारी ड्राइवर केशव सिंह को भी निलंबित किया गया था।

इसके साथ ही थानों का प्रभार वापस लिए जाने और सरकारी ड्राइवर के निलंबन के खिलाफ नेहा पच्चीसिया ने हाईकोर्ट का रुख किया था। मामले की सुनवाई के बाद एकल पीठ ने इसे पुलिस विभाग के आंतरिक प्रशासन और कार्य-विभाजन से जुड़ा विषय माना। कोर्ट ने विभागीय निर्णय में हस्तक्षेप से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी थी।

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Created On :   21 Aug 2026 10:53 AM IST

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