कानून: बीजेपी उम्मीदवार अभिजीत गंगोपाध्याय की याचिका पर सुनवाई से जज नेे खुद को किया अलग

बीजेपी उम्मीदवार अभिजीत गंगोपाध्याय की याचिका पर सुनवाई से जज नेे खुद को किया अलग
कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश जय सेनगुप्ता ने मंगलवार को उसी अदालत के एक पूर्व न्यायाधीश और तमलुक लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार अभिजीत गंगोपाध्याय द्वारा उनके खिलाफ दर्ज एक प्राथमिकी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया।

कोलकाता, 14 मई (आईएएनएस)। कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश जय सेनगुप्ता ने मंगलवार को उसी अदालत के एक पूर्व न्यायाधीश और तमलुक लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार अभिजीत गंगोपाध्याय द्वारा उनके खिलाफ दर्ज एक प्राथमिकी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया।

गंगोपाध्याय ने सोमवार को न्यायमूर्ति सेनगुप्ता की पीठ के समक्ष याचिका दायर कर एफआईआर रद्द करने की गुहार लगाई थी।

लेकिन मंगलवार को मामलेे की सुनवाई से जस्टिस सेनगुप्ता ने खुद को अलग कर लिया। मामले को कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टी.एस. शिवगणनम को वापस भेज दिया गया है। अब वह तय करेंगे कि मामले की सुनवाई कौन करेगा।

हाईकोर्ट के आदेश से नौकरी से हटाए गए 25,753 शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के एक वर्ग ने गैर-जमानती धाराओं के तहत पांच मई को गंगोपाध्याय के खिलाफ तमलुक पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई थी।

शिकायत के पीछे तमलुक में भाजपा समर्थकों द्वारा निकाला गया जुलूस है। चार मई को गंगोपाध्याय एक उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन करने जा रहे थे। उनका जुलूस उस क्षेत्र से गुजरा, जहां कुछ बर्खास्त स्कूल कर्मचारी कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। इससे तनाव व्याप्त हो गया।

एफआईआर के बाद गंगोपाध्याय ने कहा कि फर्जी आरोपों पर आधारित ऐसी एफआईआर आम हैं और वह इसके परिणाम का सामना करने को तैयार हैं।

अस्वीकरण: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में BhaskarHindi.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर BhaskarHindi.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है|

Created On :   14 May 2024 4:42 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story