राष्ट्रीय: दिल्ली शर्मसार दार्जिलिंग की महिला से दुष्‍कर्म, मारपीट के बाद उबलती दाल से जलाया

दिल्ली शर्मसार  दार्जिलिंग की महिला से दुष्‍कर्म, मारपीट के बाद उबलती दाल से जलाया
दक्षिणी दिल्ली में एक व्यक्ति ने पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की रहने वाली एक युवती के साथ कथित तौर पर दुष्‍कर्म किया, उस पर हमला किया और उस पर उबलती दाल का बर्तन उड़ेल दिया, जिससे वह 20 फीसदी से ज्‍यादा झुलस गई। पुलिस सूत्रों ने बताया कि उस व्यक्ति ने उसे नौकरी का लालच दिया और उससे शादी करने के बाद साथ रहने के लिए कहा।

नई दिल्ली, 7 फरवरी (आईएएनएस)। दक्षिणी दिल्ली में एक व्यक्ति ने पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की रहने वाली एक युवती के साथ कथित तौर पर दुष्‍कर्म किया, उस पर हमला किया और उस पर उबलती दाल का बर्तन उड़ेल दिया, जिससे वह 20 फीसदी से ज्‍यादा झुलस गई। पुलिस सूत्रों ने बताया कि उस व्यक्ति ने उसे नौकरी का लालच दिया और उससे शादी करने के बाद साथ रहने के लिए कहा।

यह घटना 30 जनवरी को शाम करीब 4 बजे सामने आई थी। पुलिस नियंत्रण कक्ष (पीसीआर) को फोन पर बताया गया था एक व्यक्ति ने अपनी पत्‍नी की पिटाई की है।

सूत्रों ने कहा कि जब युवती ने नौकरी नहीं मिलने के बाद शादी करने के दबाव का विरोध किया, तो आरोपी ने उसे बेरहमी से पीटा और उस पर गर्म दाल फेंक दी, जिससे उसका चेहरा और हाथ गंभीर रूप से जल गए। आरोपी की पहचान उत्तराखंड के मूल निवासी और राजू पार्क निवासी पारस के रूप में हुई है।

एक सूत्र ने कहा, "फिर उसने उसे एक कमरे में बंद कर दिया, जहां वह लगभग चार से पांच घंटे तक तड़पती रही। आखिरकार, किसी ने पुलिस को सूचित किया और नेब सराय पुलिस स्टेशन के अधिकारी तुरंत पहुंचे, कमरा खोला और युवती को एम्स अस्पताल ले गए।"

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, "पूछताछ करने पर पता चला कि युवती दार्जिलिंग की रहने वाली है। वह पिछले 3-4 महीनों से मोबाइल फोन के जरिए आरोपी पारस के संपर्क में आई और वे दोस्त बन गए। उन्होंने शादी नहीं की है।"

जनवरी के पहले सप्ताह में वह नौकरी के लिए ट्रेन से दिल्ली होते हुए बेंगलुरु जाने वाली थी और दिल्ली में एक दिन के लिए रुकी थी।

अधिकारी ने कहा, "जब वह दिल्ली आई, तो पारस ने उसे अपने साथ रहने के लिए कहा और उसे दिल्ली में ही नौकरी दिलाने का आश्‍वासन दिया। उसके आश्‍वासन पर वह उसके साथ राजू पार्क में किराए के मकान में रहने लगी।"

उन्‍होंने कहा, "युवती ने आरोप लगाया कि कुछ समय बाद उसने उसे पीटना शुरू कर दिया और पिछले एक सप्ताह से उसका यौन उत्पीड़न भी करता रहा और एक बार उसने उस पर गर्म दाल भी फेंक दी।"

अधिकारी ने कहा, "भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाना), 376 (बलात्कार), और 377 (अप्राकृतिक यौन संबंध) के तहत मामला दर्ज किया गया है। मेडिको-लीगल रिपोर्ट में रॉड, डंडा आदि से शारीरिक हमले का सबूत सामने नहीं आया है।“

अस्वीकरण: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में BhaskarHindi.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर BhaskarHindi.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है|

Created On :   7 Feb 2024 12:28 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story