अंतरराष्ट्रीय: अमेरिकी आयोग ने डीपफेक पर अंकुश लगाने के लिए नियम में संशोधन का प्रस्ताव किया

अमेरिकी आयोग ने डीपफेक पर अंकुश लगाने के लिए नियम में संशोधन का प्रस्ताव किया
दुनिया भर में प्रतिरूपण धोखाधड़ी या डीपफेक के बढ़ते मामलों से चिंतित अमेरिका के संघीय व्यापार आयोग (एफटीसी) ने एक नियम को संशोधित करने का प्रस्ताव रखा है जिससे व्यक्तियों के प्रतिरूपण पर रोक लगाई जा सकेगी।

वाशिंगटन, 16 फरवरी (आईएएनएस)। दुनिया भर में प्रतिरूपण धोखाधड़ी या डीपफेक के बढ़ते मामलों से चिंतित अमेरिका के संघीय व्यापार आयोग (एफटीसी) ने एक नियम को संशोधित करने का प्रस्ताव रखा है जिससे व्यक्तियों के प्रतिरूपण पर रोक लगाई जा सकेगी।

लीना खान के नेतृत्व वाली एजेंसी ने एक बयान में कहा कि वह उपभोक्ताओं और जिसका प्रतिरूपण किया गया है उस व्यक्ति को होने वाले नुकसान के बारे में सार्वजनिक आक्रोश के मद्देनजर यह कार्रवाई कर रही है।

नियम में प्रस्तावित बदलाव सरकारी और व्यावसायिक प्रतिरूपण पर नए नियम की सुरक्षा का विस्तार करेंगे जिसे आयोग द्वारा अंतिम रूप दिया जा रहा है।

खान ने शुक्रवार की सुबह एक्स पर पोस्ट किया, "धोखाधड़ी करने वाले लोग भयानक सटीकता और बड़े पैमाने पर व्यक्तियों का प्रतिरूपण करने के लिए वॉयस क्लोनिंग और अन्य एआई टूल का उपयोग कर रहे हैं।"

उन्होंने कहा, "एफटीसी ने व्यक्तियों के प्रतिरूपण को कवर करने के लिए अपने प्रतिरूपण नियम का विस्तार करने का प्रस्ताव किया है, ताकि इन धोखेबाजों को भारी जुर्माना देना पड़े।"

आयोग ने कहा कि वह इस पर भी टिप्पणी मांग रहा है कि क्या संशोधित नियम में किसी फर्म को भी गैरकानूनी घोषित करने का प्रावधान होना चाहिए, जो चित्र, वीडियो या टेक्स्ट बनाने के लिए प्लेटफॉर्म मुहैया कराते हैं - "ऐसे सामान या सेवाएं प्रदान करना जिनके बारे में वे जानते हैं या जानने का कारण है कि उनका इस्तेमाल प्रतिरूपण के माध्यम से उपभोक्ताओं को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है"।

खान ने कहा, "अंतिम प्रतिरूपण नियम में हमारा प्रस्तावित विस्तार व्यक्तियों का प्रतिरूपण करने वाले एआई-सक्षम घोटालों को संबोधित करने के लिए एफटीसी के टूलकिट को मजबूत करेगा।"

एफटीसी ने अपने बयान में कहा, चूंकि घोटालेबाज उपभोक्ताओं को धोखा देने के नए तरीके ढूंढते हैं, जिसमें एआई-जनरेटेड डीपफेक भी शामिल है, यह प्रस्ताव एजेंसी को धोखाधड़ी को रोकने और नुकसान पहुंचाने वाले उपभोक्ताओं के लिए सुरक्षित निवारण में मदद करेगा।

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Created On :   17 Feb 2024 2:52 PM IST

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