राष्ट्रीय: उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने छह महीने के लिए हड़ताल पर लगाई पाबंदी

उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने छह महीने के लिए हड़ताल पर लगाई पाबंदी
उत्तर प्रदेश में अगले छह माह के लिए सरकार ने किसी भी तरह की हड़ताल पर पाबंदी लगा दी है। यह नियम राज्य सरकार के अधीन सरकारी विभागों, निगम और प्राधिकरण विभाग पर लागू रहेगा। अगर कोई कर्मचारी इस अवधि के दौरान हड़ताल करता है, तो उसके खिलाफ एस्मा के तहत कार्रवाई की जाएगी और उन्हें बिना वारंट गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

लखनऊ, 16 फरवरी (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश में अगले छह माह के लिए सरकार ने किसी भी तरह की हड़ताल पर पाबंदी लगा दी है। यह नियम राज्य सरकार के अधीन सरकारी विभागों, निगम और प्राधिकरण विभाग पर लागू रहेगा। अगर कोई कर्मचारी इस अवधि के दौरान हड़ताल करता है, तो उसके खिलाफ एस्मा के तहत कार्रवाई की जाएगी और उन्हें बिना वारंट गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

अपर मुख्य सचिव डॉ. देवेश चतुर्वेदी ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। इस दौरान सरकारी विभागों, अर्द्घसरकारी विभागों, निगमों और प्राधिकरणों में हड़ताल पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी।

अधिसूचना में कहा गया है कि राज्य सरकार ने लोकहित में यह फैसला लिया है। इससे पहले योगी सरकार ने 2023 में छह महीने तक के लिए हड़ताल पर रोक लगाई थी। उस समय सरकार ने बिजली विभाग के कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने के कारण फैसला लिया था। इस दौरान जो भी कर्मचारी हड़ताल पर गए थे, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई थी।

बता दें कि कई बार सरकारी कर्मचारी मांगों को लेकर धरने पर बैठ जाते हैं। ऐसे में कई बार कार्य प्रभावित होता है। लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है।

उत्तर प्रदेश एशेंसियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट (एस्मा) के तहत सरकार के पास अधिकार है, जिसे लागू करके कर्मचारियों की हड़ताल पर रोक लगा सकती है। इसमें बिना वारंट के हड़तालियों की गिरफ्तारी की जा सकती है।

अस्वीकरण: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में BhaskarHindi.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर BhaskarHindi.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है|

Created On :   17 Feb 2024 1:40 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story