मध्य प्रदेश में बेटी के हत्यारे पिता को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

मध्य प्रदेश में बेटी के हत्यारे पिता को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा
मध्य प्रदेश के इंदौर की जिला अदालत ने गुरुवार को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने 2019 के एक जघन्य हत्याकांड में अहम फैसला सुनाते हुए बबलेश अहीरवाल को बेटी की हत्या के मामले में दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

इंदौर, 30 अप्रैल (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश के इंदौर की जिला अदालत ने गुरुवार को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने 2019 के एक जघन्य हत्याकांड में अहम फैसला सुनाते हुए बबलेश अहीरवाल को बेटी की हत्या के मामले में दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

यह घटना परदेशीपुरा थाना क्षेत्र की है, जिसने उस समय पूरे क्षेत्र को स्तब्ध कर दिया था।

अतिरिक्त लोक अभियोजक योगेश जायसवाल ने अदालत के समक्ष विस्तार से पक्ष रखते हुए बताया कि आरोपी के खिलाफ ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। अभियोजन के अनुसार, बबलेश अहीरवाल अपनी पत्नी सुदामा बाई के चरित्र पर संदेह करता था, जिससे घर में लगातार तनाव बना रहता था।

घटना के दिन सुदामा बाई घर से बाहर थीं, जबकि घर में बबलेश और उसकी बेटी रानी मौजूद थे। इसी दौरान बबलेश ने बेटी से उसकी मां के चरित्र को लेकर पूछताछ की। जब बेटी ने स्पष्ट जानकारी नहीं दी, तो पिता ने गुस्से में आकर उसकी हत्या कर दी।

वारदात को छिपाने के लिए पिता ने बेटी के शव को घर में रखे एक नीले ड्रम में छुपा दिया था। कुछ समय बाद जब सुदामा बाई घर लौटीं, तो उन्होंने बेटी के बारे में पूछा। इस पर आरोपी ने गुमराह करते हुए कहा कि रानी अस्पताल गई है। हालांकि, पत्नी को उसकी बातों पर शक हुआ और इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया। विवाद के दौरान आरोपी ने कुल्हाड़ी से अपनी पत्नी पर हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गईं।

घटना के बाद परिजन मौके पर पहुंचे और घायल महिला को अस्पताल पहुंचाया गया। इलाज के दौरान ही आरोपी ने अपनी बेटी की हत्या करने की बात कबूल की और शव के बारे में जानकारी दी। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया और जांच पूरी कर न्यायालय में पेश किया। सभी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया।

अस्वीकरण: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में BhaskarHindi.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर BhaskarHindi.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है|

Created On :   30 April 2026 11:51 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story