रिया चक्रवर्ती को बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली राहत, एनसीबी को पासपोर्ट लौटाने का निर्देश

रिया चक्रवर्ती को बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली राहत, एनसीबी को पासपोर्ट लौटाने का निर्देश
बॉलीवुड एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। ड्रग्स से जुड़े एक केस में उनका पासपोर्ट नारकोटिक्स विभाग ने जब्त कर लिया था, मगर अब कोर्ट ने रिया के हक में फैसला सुनाते हुए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) को एक्ट्रेस का पासपोर्ट लौटाने का निर्देश दिया है। 

मुंबई, 30 सितंबर (आईएएनएस)। बॉलीवुड एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। ड्रग्स से जुड़े एक केस में उनका पासपोर्ट नारकोटिक्स विभाग ने जब्त कर लिया था, मगर अब कोर्ट ने रिया के हक में फैसला सुनाते हुए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) को एक्ट्रेस का पासपोर्ट लौटाने का निर्देश दिया है।

यह मामला 2020 में अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद ड्रग्स से जुड़ा था, जिसमें उन्हें गिरफ्तार किया गया था। इस केस में अगले महीने उन्हें इस शर्त के साथ जमानत दे दी गई थी कि वह अपना पासपोर्ट एनसीबी के पास जमा करें।

अभिनेत्री ने वकील अयाज खान के जरिए नई याचिका दायर की थी। इसमें उन्होंने दलील दी कि इस शर्त के कारण उन्हें काम में देरी हुई और कई प्रोजेक्ट्स उनके हाथ से निकल गए। वकील ने कहा कि रिया ने जमानत की सभी शर्तों का पालन किया और कभी भी कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन नहीं किया।

उन्होंने कहा कि उनके पेशे के चलते शूटिंग, ऑडिशन और मीटिंग के लिए उन्हें अक्सर विदेश जाना पड़ता है। एनसीबी ने इस याचिका का विरोध किया और तर्क दिया कि सेलिब्रिटी होने के कारण उन्हें विशेष सुविधा नहीं मिलनी चाहिए। साथ ही अदालत को कहा कि इससे उनके फरार होने का खतरा खड़ा हो सकता है।

इस केस की सुनवाई करते हुए जस्टिस नीला गोखले ने कहा कि मामले में अन्य आरोपियों को भी इसी तरह की छूट दी गई थी और उन्होंने कहा कि चक्रवर्ती ने ट्रायल में सहयोग किया है। वह हर विदेश यात्रा के बाद वापस लौटीं और कभी भी जमानत की शर्तों का उल्लंघन नहीं किया।

इसलिए कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ अभिनेत्री को राहत देते हुए कहा कि रिया एजेंसी के पास वह मोबाइल नंबर दे जो चालू रहता है, वह केस की सुनवाई के दौरान उपस्थित रहे और विदेश यात्रा से पहले, आवेदक को अभियोजन एजेंसी को इस संबंध में सूचित करना होगा।

आदेश में यह भी कहा गया है कि विदेश यात्रा पर जाने से कम से कम 4 दिन पहले उनको एजेंसी के पास यात्रा का कार्यक्रम साझा करना होगा। इसमें उनके होटल और फ्लाइट की डिटेल भी देनी होंगी। साथ ही भारत लौटते ही एजेंसी को सूचना देनी होगी।

इन सारी शर्तों के बारे में बताते हुए कोर्ट ने एनसीबी को अभिनेत्री का पासपोर्ट वापस लौटाने के निर्देश दिया।

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Created On :   30 Sept 2025 7:47 PM IST

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