नेपाल नई प्रतिनिधि सभा का पहला अधिवेशन आज से शुरू

नेपाल नई प्रतिनिधि सभा का पहला अधिवेशन आज से शुरू
5 मार्च को हुए चुनावों के बाद, नए चुने गए हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स (प्रतिनिधि सभा) का पहला अधिवेशन गुरुवार से शुरू हो गया। बैठक सिंह दरबार स्थित निर्माणाधीन संघीय संसद भवन के बहुउद्देशीय हॉल में आयोजित की गई है।

काठमांडू, 2 अप्रैल (आईएएनएस)। 5 मार्च को हुए चुनावों के बाद, नए चुने गए हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स (प्रतिनिधि सभा) का पहला अधिवेशन गुरुवार से शुरू हो गया। बैठक सिंह दरबार स्थित निर्माणाधीन संघीय संसद भवन के बहुउद्देशीय हॉल में आयोजित की गई है।

इस बैठक में प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह, मंत्रिपरिषद के सदस्य, पूर्व प्रधानमंत्री और नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (एनसीपी) के समन्वयक पुष्प कमल दहल 'प्रचंड', राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (एनआरपी) के अध्यक्ष रवि लामिछाने, श्रम संस्कृति पार्टी के अध्यक्ष हरकराज राय, नेपाली कांग्रेस और नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (यूएमएल) के शीर्ष नेता, और नवनिर्वाचित सांसद शामिल हुए।

राष्ट्रपति राम चंद्र पौडेल ने मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर संघीय संसद के दोनों सदनों का सत्र 2 अप्रैल के लिए आहूत किया था। 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा में एनआरपी के 182 सदस्य, नेपाली कांग्रेस के 38, यूएमएल के 25, एनसीपी के 17, श्रम संस्कृति पार्टी के सात, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी (आरपीपी) के पांच, और एक निर्दलीय सांसद हैं।

'द हिमालयन टाइम्स' के मुताबिक, एजेंडे में पार्टी-आधारित संबोधन और तीन अध्यादेशों की प्रस्तुति शामिल है। गृह मंत्री सुधन गुरुंग ‘मतदाता सूची (प्रथम संशोधन) अध्यादेश 2082’, ‘प्रतिनिधि सभा के सदस्यों का चुनाव (प्रथम संशोधन) अध्यादेश, 2082’ और ‘नेपाल विशेष सेवा (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश 2082’ को इसे पेश करनी की जिम्मेदारी दी गई। सदन के वरिष्ठ सदस्य/अध्यक्ष अर्जुन नरसिंह केसी राष्ट्रपति से प्राप्त सत्र के आह्वान संबंधी पत्र, और प्रधानमंत्री की नियुक्ति तथा मंत्रिपरिषद के गठन संबंधी राष्ट्रपति कार्यालय से प्राप्त पत्र को पढ़कर सुनाया।

मीडिया आउटलेट नेपाल न्यूज के अनुसार, इससे पहले संघीय संसद सचिवालय के महासचिव पद्म प्रसाद पांडे ने बताया कि बैठक का एजेंडा इस प्रकार निर्धारित किया गया है कि अध्यक्ष एक प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे, जिसमें प्रतिनिधि सभा के अपने नियम नेपाल के संविधान के अनुच्छेद 104 के अनुसार बनने तक 'प्रतिनिधि सभा नियमावली, 2079 बीएस’ के अनुसार कार्य करने की अनुमति मांगी जाएगी। संभावित एजेंडा में यह शामिल है कि स्पीकर अपनी अनुपस्थिति में बैठक की अध्यक्षता करने के लिए सदस्यों को नामित करेंगे।

बैठक में सदस्यों के लिए एक एजेंडा तय किया गया है, जिसके तहत वे सत्र की शुरुआत के अवसर पर पार्टी के आधार पर अपने भाषण देंगे। स्पीकर, प्रतिनिधि सभा नियमावली, 2079 बीएस के नियम 7 के अनुसार, प्रतिनिधि सभा के स्पीकर के चुनाव के लिए एक तारीख तय करेंगे।

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Created On :   2 April 2026 3:02 PM IST

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