राजनीति: अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करने राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंची सुनीता केजरीवाल

अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करने राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंची सुनीता केजरीवाल
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। इस बीच, उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल भी राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंची।

नई दिल्ली, 26 जून (आईएएनएस)। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। इस बीच, उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल भी राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंची।

इससे पहले, केजरीवाल को शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उनसे पूछताछ हुई। वहीं, अब उन पर सीबीआई ने शिकंजा कसा है।

बता दें कि केंद्रीय जांच एजेंसी बुधवार सुबह उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट लेकर पहुंची, जहां न्यायाधीश अमिताभ रावत की अदालत में मुख्यमंत्री को पेश किया गया। सीबीआई ने मुख्यमंत्री की न्यायिक हिरासत की मांग की। केजरीवाल के वकील विक्रम चौधरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए।

केजरीवाल के वकील विक्रम चौधरी ने कोर्ट में कहा, “जिस तरह से मेरे मुवक्किल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, वह गलत है। यह संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। हमें मीडिया के जरिए केजरीवाल की गिरफ्तारी के बारे में पता चला है। सीबीआई की ओर से जो रिमांड कॉपी दाखिल की गई है, वो हमें भी मिलनी चाहिए।“

कोर्ट ने कहा, “मुख्यमंत्री न्यायिक हिरासत में थे, इसलिए सीबीआई ने उन्हें 24 तारीख को अदालत के समक्ष पेश किया था। इसके बाद कल एजेंसी ने केजरीवाल को औपचारिक रूप से गिरफ्तार करने के लिए अर्जी दाखिल की थी।“

इस पर केजरीवाल के वकील ने कहा, “आप हमें आवेदन दाखिल करने दीजिए। हमें जवाब देने का समय दीजिए। कल सबसे पर इस पर सुनवाई हो सकती है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल हिरासत में हैं, तो इसका मतलब उन्हें सुनवाई का हक नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता।“

सीबीआई के वकील डीपी सिंह ने कहा, “मैं कोर्ट से अनुमति मांग रहा हूं। वो हिरासत में हैं। रही बात जांच की तो यह मेरा विशेषाधिकार है। मैं केजरीवाल से पूछताछ करने और गिरफ्तार करने की मांग करता हूं।“

बता दें कि इससे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट ने 20 जून को केजरीवाल को शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे दी थी। जिसे ईडी ने हाई कोर्ट में चुनौती दी। उच्च न्यायालय ने निचली अदालत द्वारा दिए गए फैसले पर सवाल उठाया और जमानत रद्द कर दी।

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Created On :   26 Jun 2024 12:03 PM IST

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