कानून: मोदी सरनेम टिप्पणी केस में राहुल गांधी पर 6 जुलाई को होगा रांची कोर्ट में चार्ज फ्रेम
रांची, 29 जून (आईएएनएस)। मोदी सरनेम को लेकर कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी से जुड़े मानहानि केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को रांची के एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा।
कोर्ट ने इस केस में चार्ज फ्रेम करने पर बहस के लिए 6 जुलाई की तारीख मुकर्रर की है।
प्रावधानों के अनुसार, इस दौरान बयान दर्ज कराने के लिए कोर्ट में राहुल गांधी की निजी तौर पर उपस्थिति जरूरी होगी।
यह केस रांची के लालपुर निवासी एडवोकेट प्रदीप मोदी ने 23 अप्रैल 2019 को दर्ज कराया था।
सिविल कोर्ट में दर्ज शिकायतवाद के अनुसार, राहुल गांधी ने रांची में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि मोदी सरनेम वाले सभी लोग चोर होते हैं।
शिकायतवाद में कहा गया है कि राहुल गांधी की इस टिप्पणी से पूरा मोदी समाज आहत है। इसलिए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए।
रांची सिविल कोर्ट ने इस मामले को 30 सितंबर 2021 को एमपी एमएलए कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया। इसके बाद कोर्ट ने राहुल के खिलाफ समन जारी किया।
इस पर राहुल ने याचिका दाखिल कर उपस्थिति से छूट मांगी, जिसे सुनवाई के बाद अदालत ने पहले ही खारिज कर दिया है।
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Created On :   29 Jun 2024 1:19 PM IST