यूपी कैबिनेट में दिल्ली में आतंकी हमले पर निंदा प्रस्ताव पारित, कई मामलों को हरी झंडी

यूपी कैबिनेट में दिल्ली में आतंकी हमले पर निंदा प्रस्ताव पारित, कई मामलों को हरी झंडी
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में दिल्ली में लाल किला मेट्राे स्टेशन के पास आतंकी हमले के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। साथ ही जनहानि पर शाेक व्यक्त किया गया।

लखनऊ, 14 नवंबर (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में दिल्ली में लाल किला मेट्राे स्टेशन के पास आतंकी हमले के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। साथ ही जनहानि पर शाेक व्यक्त किया गया।

इसके अलावा अन्य कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने 10 वर्ष तक की अवधि के किरायानामा विलेखों पर स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रेशन फीस में छूट मंजूर कर दी है।

इसका उद्देश्य यह है कि भवन स्वामी और किराएदार दोनों किरायानामा लिखित रूप में तैयार करें और रजिस्ट्री कराएं, जिससे विवाद कम हों और किराएदारी विनियमन अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन हो सके।

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि वर्तमान नियमों के अनुसार एक वर्ष से अधिक अवधि की किराएदारी विलेख की रजिस्ट्री अनिवार्य है, लेकिन आमतौर पर अधिकांश किरायानामे मौखिक होते हैं या यदि लिखित होते भी हैं तो उनकी रजिस्ट्री नहीं कराई जाती। ऐसे मामलों का पता आमतौर पर जीएसटी विभाग और बिजली विभाग जैसी एजेंसियों की पत्रावलियों की जांच में चलता है और बाद में कमी स्टाम्प शुल्क की वसूली की कार्रवाई करनी पड़ती है। यह भी अनिवार्य है कि किराएदारी विलेख की रजिस्ट्री हो या न हो, उस पर सही स्टाम्प शुल्क हर हाल में जमा होना चाहिए।

सरकार का मानना है कि यदि शुल्क अधिक होता है तो लोग विलेख लिखने और रजिस्ट्री कराने से बचते हैं। इसी वजह से मानक किराएदारी विलेख को बढ़ावा देने और 10 वर्ष तक की अवधि के रेंट एग्रीमेंट को औपचारिक बनाने के लिए शुल्क में व्यापक छूट देने की जरूरत महसूस की गई। इस छूट प्रणाली के तहत किराएदारी विलेख पर अधिकतम स्टाम्प शुल्क और अधिकतम रजिस्ट्रेशन फीस अब निश्चित राशि से अधिक नहीं ली जाएगी।

साथ ही औसत वार्षिक किराया तय करते समय अधिकतम सीमा 10 लाख रुपए रखी गई है। टोल संबंधी पट्टे और खनन पट्टों को छूट से बाहर रखा गया है ताकि राजस्व हानि न हो। स्टाम्प एवं पंजीयन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रवींद्र जायसवाल ने बताया कि नई व्यवस्था के अनुसार अधिकतम स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्री शुल्क की सीमा तय कर दी गई है। यह सीमा किराएदारी की अवधि और औसत वार्षिक किराए के आधार पर लागू होगी। इसका सीधा लाभ आम जनता को मिलेगा क्योंकि अब किराएदारी विलेख पर भारी स्टाम्प शुल्क भरने की बाध्यता नहीं रहेगी और लोग अधिक सहजता से रजिस्ट्री करा सकेंगे।

औसत वार्षिक किराया 2,00,000 रुपए तक 01 वर्ष तक 500 रुपए, 1 से 5 वर्ष 1,500 रुपए, 5 से 10 वर्ष 2,000 रुपए औसत वार्षिक किराया 2,00,001 से 6,00,000 रुपए 01 वर्ष तक 1,500 रुपए, 1 से 5 वर्ष 4,500 रुपए, 5 से 10 वर्ष 7,500 रुपए औसत वार्षिक किराया 6,00,001 से 10,00,000 रुपए 01 वर्ष तक 2,500 रुपए, 1 से 5 वर्ष 6,000 रुपए, 5 से 10 वर्ष 10,000 रुपए।

कैबिनेट की बैठक में भारतीय महिला क्रिकेट टीम को वनडे विश्वकप में मिली ऐतिहासिक जीत पर बधाई दी गई। बैठक में टीम के जज्बे, अनुशासन और शानदार प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा गया कि खिलाड़ियों ने देश का गौरव बढ़ाया है।

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि यह जीत न केवल भारतीय क्रिकेट के लिए गर्व का क्षण है बल्कि देश की युवा बेटियों के लिए प्रेरणा का भी स्रोत है।

--आईएएनएस

विकेटी/एबीएम

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Created On :   14 Nov 2025 3:04 PM IST

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