राष्ट्रीय: गोवा हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जारी समन रद्द किया

गोवा हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जारी समन रद्द किया
बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच ने मंगलवार को 2017 विधानसभा चुनाव के दौरान भाषण को लेकर आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को जारी समन को रद्द कर दिया।

पणजी, 6 फरवरी (आईएएनएस)। बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच ने मंगलवार को 2017 विधानसभा चुनाव के दौरान भाषण को लेकर आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को जारी समन को रद्द कर दिया।

आप गोवा के अध्यक्ष अमित पालेकर ने आईएएनएस से बताया, ''चुनाव आयोग ने 2017 में मापुसा पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज की थी। गोवा हाईकोर्ट ने जेएमएफसी (मापुसा) द्वारा जारी समन को रद्द कर दिया है।''

पिछले साल 28 नवंबर को गोवा की स्थानीय अदालत ने आचार संहिता के कथित उल्लंघन के मामले में दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को 29 नवंबर को उपस्थित रहने के लिए समन जारी किया था। केजरीवाल का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील ने दस्तावेजों का अध्ययन करने के लिए अदालत से समय मांगा था।

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने सीएम केजरीवाल को जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 (1) और आईपीसी की धारा 171 बी, 171 (ई) के कथित उल्लंघन का जवाब देने के लिए समन जारी किया था। पालेकर ने कहा कि मामला 12 फरवरी को जेएमएफसी के समक्ष तय किया गया था।

अस्वीकरण: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में BhaskarHindi.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर BhaskarHindi.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है|

Created On :   6 Feb 2024 9:43 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story