कानून: इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को जारी किया नोटिस
नई दिल्ली, 15 मार्च (आईएएनएस)। इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को नोटिस जारी कर पूछा है कि बॉन्ड नंबरों का खुलासा क्यों नहीं किया। बैंक ने यूनिक कोड नंबर क्यों नहीं बताया, और पूरा डेटा क्यों नहीं जारी किया।
अदालत ने एसबीआई को बॉन्ड नंबर का खुलासा करने का आदेश देते हुए कहा है कि सील कवर में रखा गया डेटा चुनाव आयोग को दें। इसे अपलोड करना है।
कोर्ट ने कहा कि ईसी में अपलोड करने के लिए डेटा जरूरी है।
अब मामले में अगली सुनवाई सोमवार को यानी 18 मार्च को होगी।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चुनाव आयोग ने 2019 से अब तक के चुनावी बॉन्ड के जरिये राजनीतिक दलों को 12 हजार करोड़ रुपए से अधिक दान में दिए हैं।
चुनाव आयोग ने एसबीआई से प्राप्त आंकड़े गुरुवार को अपनी वेबसाइट पर गुरुवार को ही सार्वजनिक कर दिए।
सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक करार दिया था।
अस्वीकरण: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में BhaskarHindi.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर BhaskarHindi.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है|
Created On :   15 March 2024 11:32 AM IST