राष्ट्रीय: असमर्थ मतदाताओं को बूथों तक लाने और घर पहुंचाने के लिए गाड़ी की सुविधा उपलब्ध कराएगा चुनाव आयोग

असमर्थ मतदाताओं को बूथों तक लाने और घर पहुंचाने के लिए गाड़ी की सुविधा उपलब्ध कराएगा चुनाव आयोग
दिव्यांगों और 85 वर्ष या उससे अधिक आयु के वैसे वोटर, जो मतदान केंद्रों तक आने-जाने में असमर्थ हैं, उन्हें निर्वाचन आयोग की ओर से वाहन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने राज्य के सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को इस निर्देश का पालन सुनिश्चित करने को कहा है।

रांची, 27 मार्च (आईएएनएस)। दिव्यांगों और 85 वर्ष या उससे अधिक आयु के वैसे वोटर, जो मतदान केंद्रों तक आने-जाने में असमर्थ हैं, उन्हें निर्वाचन आयोग की ओर से वाहन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने राज्य के सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को इस निर्देश का पालन सुनिश्चित करने को कहा है।

उन्होंने कहा है कि सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी मतदान केंद्रों पर न्यूनतम सेवाओं की लगातार मॉनिटरिंग करें। उन्हें इसके लिए सभी बूथों का सर्वे कराने का निर्देश दिया गया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी आज वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से मतदान केंद्र पर उपलब्ध कराई जाने वाली सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाओं, पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान एवं दिव्यांग अथवा 85 वर्ष या उससे अधिक आयु के मतदाताओं के सुगम मतदान की व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे।

उन्होंने पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान से संबंधित भारत निर्वाचन आयोग के दिशानिर्देशों का हवाला देते हुए कहा कि इसके लिए प्रत्येक जिले में अलग से सहायक निर्वाची पदाधिकारी प्रतिनियुक्त किए जाएंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने आज जिलों के समाज कल्याण पदाधिकारियों के साथ भी बैठक की।

उन्हें बताया गया कि दिव्यांगों, 85 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले, गर्भवती महिलाओं या छोटे शिशुओं की माताओं की सुविधा के लिए शेड, कुर्सी-बेंच, व्हील चेयर, स्वयंसेवकों की व्यवस्था की जाएगी। इन वर्गों का कोई मतदाता अगर चुनाव सिंबल खुद पहचान पाने में असमर्थ हो तो वहां मतदान केंद्र के पीठासीन पदाधिकारी उन्हें सहायक के रूप में 18 वर्ष से कम आयु के किसी किशोर को वोटिंग के लिए साथ ले जाने की अनुमति दे सकेंगे।

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Created On :   27 March 2024 10:01 PM IST

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