कूटनीति: चीन ने 'थाइवान स्वतंत्रता' अलगाववादी अपराधियों को कड़ी सजा देने पर दी राय

चीन ने थाइवान स्वतंत्रता अलगाववादी अपराधियों को कड़ी सजा देने पर दी राय
21 जून को चीन के सुप्रीम पीपुल्स कोर्ट, सुप्रीम पीपुल्स प्रोक्यूरेटोरेट, सार्वजनिक सुरक्षा विभाग, राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्रालय और न्याय मंत्रालय ने संयुक्त रूप से कानून के अनुसार "थाइवान स्वतंत्रता" अलगाववादी अपराधियों को कड़ी सजा देने पर राय जारी की, जो जारी होने की तिथि से प्रभावी होगा।

बीजिंग, 22 जून (आईएएनएस)। 21 जून को चीन के सुप्रीम पीपुल्स कोर्ट, सुप्रीम पीपुल्स प्रोक्यूरेटोरेट, सार्वजनिक सुरक्षा विभाग, राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्रालय और न्याय मंत्रालय ने संयुक्त रूप से कानून के अनुसार "थाइवान स्वतंत्रता" अलगाववादी अपराधियों को कड़ी सजा देने पर राय जारी की, जो जारी होने की तिथि से प्रभावी होगा।

"राय" कानून के शासन पर चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग के विचारों और नए युग में थाइवान मुद्दे को हल करने के लिए सीपीसी की समग्र रणनीति को पूरी तरह से लागू करती है।

"अलगाव विरोधी कानून", "चीन लोक गणराज्य का आपराधिक कानून", "चीन लोक गणराज्य का आपराधिक प्रक्रिया कानून" आदि कानूनी प्रावधानों के अनुसार अलगाववाद और अलगाव को उकसाने के अपराध करने वाले "थाइवान स्वतंत्रता" के कट्टरपंथियों को कानूनी रूप से दंडित करने के लिए समग्र आवश्यकताओं के साथ-साथ सजा और सजा मानकों और प्रक्रियात्मक मानदंडों पर विशिष्ट प्रावधान किए गए हैं।

यह राय "थाइवान की स्वतंत्रता आधारित कानूनी शासन," "स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए बाहरी ताकतों पर भरोसा करना," और "स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए बल का उपयोग करना" जैसे अलगाववादी व्यवहारों को कानून के अनुसार गंभीर रूप से दंडित करने के लिए स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करती है।

राय में यह कहा गया है कि सुप्रीम पीपुल्स कोर्ट, सुप्रीम पीपुल्स प्रोक्यूरेटोरेट, सार्वजनिक सुरक्षा विभाग, राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्रालय और न्याय मंत्रालय को अपने कार्यों में पूरा योगदान देना चाहिए।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

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Created On :   22 Jun 2024 6:30 PM IST

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