समाज: नोएडा में ट्रांसपोर्ट नगर के भूखंड हो सकेंगे ट्रांसफर
8 जुलाई (आईएएनएस)। नोएडा प्राधिकरण ने ट्रांसपोर्ट नगर में 501 भूखंड आवंटित किए गए थे। इन भूखंडों को किराए पर देने या किसी अन्य को ट्रांसफर करने पर पूरी तरीके से रोक लगी हुई थी। इस नियम का काफी दिनों से विरोध चल रहा था।
अब नोएडा प्राधिकरण अपनी अगली बोर्ड बैठक में इस पर एक प्रस्ताव रखने जा रहा है कि क्या यह भूखंड ट्रांसफर और किराए पर दिए जा सकते हैं या नहीं।
इन पर ट्रांसफर चार्ज लेकर किसी अन्य के नाम ट्रांसफर करने का प्रावधान भी बनाया जा रहा है। नोएडा प्राधिकरण कि तरफ से बनाए जा रहे प्रस्ताव के तहत आवंटन के पांच साल पूरे होने के बाद भूखंड को ट्रांसफर और किराया पर दिए जाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है।
जिसके लिए भूखंड के मूल मालिक को प्राधिकरण की शर्तों का पालन करना होगा। साथ ही ट्रांसफर और किराया दर भी तय की जा रही है। ताकि प्राधिकरण को राजस्व मिल सके। नोएडा में ट्रांसपोर्ट की सहूलियत के लिए 2018-19 में कुल 501 भूखंड आवंटित किए गए थे। ये भूखंड 120 से 150 वर्ग मीटर के हैं। जिनको 24 हजार प्रति वर्गमीटर की दर से आवंटित किया गया।
इसी तरह 2020-2021 में कुल 84 भूखंड 25800 प्रति वर्गमीटर से आवंटित किए गए। ब्रोशर की नियम व शर्तों के अनुसार, आवंटन के पांच साल तक भूखंड के ट्रांसफर पर रोक थी। भूखंडों का आवंटन 2018 में किया गया था। ऐसे में अब नई नीति बनाकर कार्यशील भूखंड को ट्रांसफर किया जा सके इसका एक प्रस्ताव तैयार किया गया है।
जो प्रस्ताव तैयार किया गया है उसके तहत आवेदन पत्र के साथ, प्रक्रिया शुल्क 18 प्रतिशत जीएसटी के साथ 5,000 रुपये है।
ट्रांसफर के अलावा यदि कोई आवंटी कार्यशील भूखंड को 10 साल के लिए किराए पर दे सकता है। इस प्रस्ताव पर मुहर लगना अभी बाकी है। इसके लिए प्राधिकरण औद्योगिक और संस्थागत दोनों किराया संबंधित दरों को बोर्ड में रखने जा रहा है। इसमें किसी एक पर ही मुहर लगेगी। शर्त ये भी होगी एक भूखंड पर सिर्फ एक किराएदार ही रह सकता है।
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Created On :   8 July 2024 9:10 AM IST