राजनीति: लव जिहाद के लिए सजा का दायरा बढ़ाना स्वागत योग्य कदम केशव प्रसाद मौर्य

लव जिहाद के लिए सजा का दायरा बढ़ाना स्वागत योग्य कदम  केशव प्रसाद मौर्य
उत्तर प्रदेश सरकार ने मानसून सत्र के पहले दिन विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक 2024 पेश किया। इस विधेयक में लव जिहाद समेत कई अपराधों में सजा दोगुनी तक बढ़ाई गई है।

लखनऊ, 30 जुलाई (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश सरकार ने मानसून सत्र के पहले दिन विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक 2024 पेश किया। इस विधेयक में लव जिहाद समेत कई अपराधों में सजा दोगुनी तक बढ़ाई गई है।

योगी सरकार के इस फैसले पर अब नेताओं की ओर से प्रतिक्रिया आई है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सरकार के फैसले को स्वागत योग्य कदम बताया।

केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, “सरकार ने एक स्वागत योग्य फैसला लिया है। हम इस निर्णय का स्वागत करते हैं। इसका दायरा बढ़ने से धोखेबाजी बंद होगी।”

डिप्टी सीएम ने अनुपूरक बजट का जिक्र करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के विकास के हित में यह बजट होगा।

वहीं, भाजपा एमएलसी मोहसिन रजा ने कहा, “उत्तर प्रदेश में पूर्व में अवैध धर्म परिवर्तन के कई मामले सामने आए हैं। इसी को रोकने के लिए सरकार पहले ही विधेयक को लेकर आ चुकी है। अध्यादेश आने के बाद अवैध धर्म परिवर्तन कराने वाले दोषियों पर कार्रवाई की गई। सरकार का ये फैसला जनता के हित में है। इसे धर्म से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। अगर सख्त कानून नहीं बनाएंगे तो इसको रोक पाना मुश्किल होगा। लेकिन, विपक्षी दल को सिर्फ हर बात में धर्म नजर आता है।”

बता दें कि योगी सरकार ने विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2021 में पारित किया था। अब तीन साल बाद इसमें संशोधन के लिए विधेयक को यूपी विधानसभा के मानसून में फिर से पेश किया गया है। इस विधेयक को सदन में आज पास कराया जा सकता है।

विधेयक में लव जिहाद के आरोपियों को उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान है। इसके अलावा जुर्माने को बढ़ाने का भी प्रावधान है।

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Created On :   30 July 2024 11:39 AM IST

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