अंतरराष्ट्रीय: बांग्लादेश शेख हसीना की सत्ता गिराने वाली जमात-ए-इस्लामी को राजनीतिक पार्टी का दर्जा लेने के लिए करना पड़ रहा संघर्ष

बांग्लादेश  शेख हसीना की सत्ता गिराने वाली जमात-ए-इस्लामी को राजनीतिक पार्टी का दर्जा लेने के लिए करना पड़ रहा संघर्ष
मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सैयद रेफात अहमद ने सात सदस्यों वाली पूर्ण अपीलीय खंडपीठ द्वारा जमात-ए-इस्लामी की याचिका की सुनवाई के दौरान कहा कि यह देश की पहली घटना है जब किसी पार्टी का पंजीकरण हाई कोर्ट के फैसले के जरिए रद्द किया गया है।

ढाका, 13 मई (आईएएनएस)| बांग्लादेश में कट्टरपंथी इस्लामी पार्टी जमात-ए-इस्लामी अपनी राजनीतिक पार्टी का दर्जा वापस पाने के लिए संघर्ष कर रही है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सैयद रेफात अहमद ने सात सदस्यों वाली पूर्ण अपीलीय खंडपीठ द्वारा जमात-ए-इस्लामी की याचिका की सुनवाई के दौरान कहा कि यह देश की पहली घटना है जब किसी पार्टी का पंजीकरण हाई कोर्ट के फैसले के जरिए रद्द किया गया है।

सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग (ईसी) का प्रतिनिधित्व करने वाले तौहीदुल इस्लाम ने कहा कि जमात के पंजीकरण के मामले में हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद से चुनाव आयोग ने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। हम जमात के पंजीकरण पर अपीलीय खंडपीठ के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। ईसी के प्रतिनिधि ने अदालत को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के प्रशासनिक फैसले के बाद चुनाव आयोग ने जमात के चुनाव चिह्न, तराजू को हटा दिया है और अगर अब उसे नया चुनाव चिह्न चाहिए तो वह नए सिरे से आवेदन कर सकता है।

बांग्लादेश के प्रमुख दैनिक 'द ढाका ट्रिब्यून' की एक रिपोर्ट के अनुसार, "सुप्रीम कोर्ट के अपीलीय डिवीजन ने सुनवाई 14 मई तक के लिए स्थगित कर दी है। अगस्त 2013 में, उच्च न्यायालय ने एक रिट याचिका का निपटारा करते हुए जमात के राजनीतिक दल के रूप में पंजीकरण को अवैध और शून्य घोषित कर दिया था। इसके बाद, दिसंबर 2018 में, चुनाव आयोग ने एक राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से औपचारिक रूप से पार्टी के पंजीकरण को रद्द कर दिया। बाद में जमात ने उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील की, लेकिन नवंबर 2023 में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ओबैदुल हसन के नेतृत्व में अपीलीय प्रभाग ने जमात की अपील को खारिज कर दिया क्योंकि अपील की सुनवाई के दौरान पार्टी के मुख्य वकील मौजूद नहीं थे। इसके परिणामस्वरुप जमात के पंजीकरण को अवैध राजनीतिक दल घोषित करने वाला उच्च न्यायालय का फैसला प्रभावी रहा।"

पिछले साल एक हिंसक जन विद्रोह के बाद शेख हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग की सरकार के गिरने के बाद जमात-ए-इस्लामी ने राजनीतिक दल के रूप में अपने रद्द पंजीकरण को पुनः प्राप्त करने और चुनाव चिन्ह तराजू को हासिल करने की अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट के अपीलीय प्रभाग ने अक्टूबर 2024 में जमात-ए-इस्लामी के राजनीतिक दल के रूप में अपना पंजीकरण पुनः प्राप्त करने के अनुरोध को स्वीकार किया था।

पिछले साल 1 अगस्त को अवामी लीग के नेतृत्व वाली पिछली सरकार ने आतंकवाद विरोधी अधिनियम-2009 के तहत जमात, इसकी छात्र शाखा इस्लामी छात्र शिविर और इसके सभी संबद्ध संगठनों को राजनीतिक इकाई के रूप में प्रतिबंधित कर दिया था। शेख हसीना की सरकार जाने के बाद बांग्लादेश की अंतरिम सरकार चला रहे मुहम्मद यूनुस ने गजट अधिसूचना जारी करके जमात-ए-इस्लामी और इसकी छात्र शाखा पर प्रतिबंध हटा दिया। शेख हसीना की सरकार को गिराने में जमात-ए-इस्लामी और इसकी छात्र शाखा का अहम रोल रहा था।

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Created On :   13 May 2025 6:57 PM IST

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