राजनीति: अंकिता को न्याय दिलाने का संकल्प हुआ पूरा, उत्तराखंड में अपराध नहीं चलेगा पुष्कर सिंह धामी

देहरादून,30 मई (आईएएनएस)। उत्तराखंड के कोटद्वार स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने साल 2022 के अंकिता हत्याकांड मामले में शुक्रवार को तीनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अदालत के फैसले का स्वागत किया है।
पुष्कर सिंह धामी ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से कहा, "यह बहुत दुखद और कष्ट देने वाली घटना थी। वह हमारे पूरे उत्तराखंड की बेटी और बहन थी। उसके साथ जो हुआ, उसका दुख पूरे उत्तराखंड के लोगों को था और मैंने पहले दिन से संकल्प लिया था कि हमारी बेटी और बहन को न्याय जरूर मिलना चाहिए। आरोपियों की गिरफ्तारी के तुरंत बाद हमने एसआईटी का गठन किया। एसआईटी ने पूरी जांच-पड़ताल कर साक्ष्य जुटाए। अदालत में चार्जशीट पेश की गई।"
मुख्यमंत्री ने कहा, "हमारी सरकार और अधिकारियों ने परिवार से संपर्क बनाए रखा। आर्थिक तौर पर जो कर सकते थे, किया। हम अंकिता को वापस नहीं ला सकते थे, लेकिन उसे न्याय अवश्य दिला सकते थे। तीनों आरोपियों को हत्या का दोषी मानते हुए अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। इस फैसले से संदेश गया है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। देवभूमि उत्तराखंड में अपराध नहीं चलेगा।"
पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी अदालत के फैसले का स्वागत किया है। हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अंकिता भंडारी हत्याकांड पर कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा, "इस मामले में जिस तरह से जनता की नाराजगी और आक्रोश सड़कों पर दिखाई दे रहा था, वह न्याय की गूंज थी। लोगों ने लगातार आंदोलन कर न्याय की मांग की और कोर्ट ने तीनों आरोपियों को उम्रकैद की सजा देकर जनता की भावना को सम्मान दिया है। यह फैसला न सिर्फ पीड़ित परिवार के लिए संतोषजनक है, बल्कि समाज में संदेश देता है कि अपराधी कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, कानून के शिकंजे से नहीं बच सकता।" प्रदेश की जनता और न्याय प्रणाली का आभार जताते हुए उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता की आवाज ही सबसे बड़ी ताकत है, और आज उसी आवाज को न्याय मिला है।"
पौड़ी जिले के यमकेश्वर ब्लॉक की 22 साल की अंकिता भंडारी की 18 सितंबर 2022 को हत्या कर दी गई थी। वह यमकेश्वर ब्लॉक में ही बने वनतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी। अंकिता भंडारी 18 सितंबर 2022 को यमकेश्वर के वनतरा रिजॉर्ट से लापता हो गई थी। छह दिन बाद 24 सितंबर को चीला पावर हाउस इनटेक में नहर से एसडीआरएफ ने अंकिता भंडारी का शव बरामद किया था। इस मामले में पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है।
अस्वीकरण: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में BhaskarHindi.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर BhaskarHindi.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है|
Created On :   30 May 2025 10:36 PM IST