राजनीति: उत्तर प्रदेश हेट स्पीच मामले में सजा के बाद अब्बास की सदस्यता खत्म

लखनऊ, 1 जून (आईएएनएस)। हेट स्पीच मामले में सजा के बाद यूपी के मऊ से सुभासपा विधायक अब्बास अंसारी की विधायकी खत्म हो गई है। विधानसभा के प्रमुख सचिव ने पत्र जारी कर सीट को रिक्त घोषित कर दिया है। कोर्ट का आदेश जारी होने के 24 घंटे के अंदर मऊ से लखनऊ फाइल पहुंची। फिर रविवार के दिन विधानसभा सचिवालय खोला गया।
विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप दुबे ने अब्बास की सदस्यता समाप्त कर सीट को रिक्त घोषित करने का आदेश जारी कर दिया। साथ ही मुख्य निर्वाचन अधिकारी को उपचुनाव कराने का प्रस्ताव भी भेज दिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप दुबे ने अपने पत्र में कहा कि अब्बास अंसारी जनपद मऊ से 356 विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। फौजदारी मुकदमा थाना कोतवाली जनपद मऊ के प्रकरण में न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट / विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए मऊ द्वारा दोष सिद्ध पाते हुए धारा 171 एफ, आरोप में छह माह के साधारण कारावास की सजा एवं 2,000 के अर्थदंड लगा है।
इस आरोप में दो वर्ष के साधारण कारावास की सजा एवं 3,000 के अर्थदंड लगाया गया है। इसके अलावा धारा 53ए के आरोप में दो वर्ष के साधारण कारावास की सजा एवं 3,000 के अर्थदंड से धारा 506 के आरोप में एक वर्ष के साधारण कारावास की सजा एवं 2,000 के अर्थदंड से पूर्व धारा 120बी के आरोप में छह माह के साधारण कारावास की सजा एवं 1,000 के अर्थदंड से दंडित किया गया है। सभी साथ-साथ चलेंगी।
भारत निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या में उल्लिखित रिट याचिका सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अनुक्रम में अब्बास अंसारी 31 मई, 2025 से निरर्ह माने जाएंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा में अब्बास अंसारी का स्थान 31 मई, 2025 से रिक्त हो गया है। ज्ञात हो कि मऊ सदर सीट से सुभासपा के विधायक और पूर्व बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को विशेष एमपी-एमएलए अदालत ने नफरत भरे भाषण के मामले में दोषी करार देते हुए शनिवार को दो साल की सजा सुनाई थी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान मऊ सदर सीट से सुभासपा के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव मैदान में उतरे अब्बास अंसारी ने तीन मार्च 2022 को पहाड़पुर मैदान में एक जनसभा के दौरान मऊ प्रशासन को चुनाव के बाद सबक सिखाने की धमकी दी थी। अब्बास अंसारी के अधिवक्ता दरोगा सिंह ने बताया कि हेट स्पीच मामले में आज एक फैसला आया है। 2022 में एक मामला कोतवाली नगर में कायम हुआ था। उस मामले में छह गवाह सामने आए। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दो साल की सजा सुनाई है। इस आदेश के खिलाफ हम लोग सेशन न्यायालय जाएंगे। विधायकी पर असर सेशन न्यायालय के आदेश के आधार पर होगा। इस मामले के खिलाफ सेशन न्यायालय जाने की तैयारी की जा रही है।
ज्ञात हो कि 2022 को विधानसभा चुनाव के दौरान सदर विधानसभा सीट से सुभासपा के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे अब्बास अंसारी ने हेट स्पीच दिया। नगर के पहाड़पुर मैदान में जनसभा के दौरान कहा था कि मऊ प्रशासन को चुनाव के बाद हिसाब-किताब करने और इसके बाद सबक सिखाने की धमकी भी मंच से दी गई थी।
--आईएएनएस
विकेटी/एएस
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Created On :   1 Jun 2025 3:38 PM IST