अपराध: मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई, मादक पदार्थ और जंगली जीव बरामद

मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई, मादक पदार्थ और जंगली जीव बरामद
मुंबई कस्टम (एयरपोर्ट कमिश्नरेट) के अधिकारियों ने तीन अलग-अलग मामलों में बड़ी सफलता हासिल की है। इन मामलों में मादक पदार्थों की तस्करी और दुर्लभ जंगली जीवों की अवैध तस्करी का पर्दाफाश हुआ है। सभी मामले छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सामने आए, जहां यात्रियों को प्रोफाइलिंग और खुफिया सूचना के आधार पर पकड़ा गया।

मुंबई, 12 अगस्त (आईएएनएस)। मुंबई कस्टम (एयरपोर्ट कमिश्नरेट) के अधिकारियों ने तीन अलग-अलग मामलों में बड़ी सफलता हासिल की है। इन मामलों में मादक पदार्थों की तस्करी और दुर्लभ जंगली जीवों की अवैध तस्करी का पर्दाफाश हुआ है। सभी मामले छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सामने आए, जहां यात्रियों को प्रोफाइलिंग और खुफिया सूचना के आधार पर पकड़ा गया।

पहले मामले में, 9 अगस्त को बैंकॉक से फ्लाइट नंबर 6ई1052 से मुंबई पहुंचे एक यात्री को कस्टम अधिकारियों ने रोका। उसके चेक-इन ट्रॉली बैग की जांच करने पर 2.873 किलो संदिग्ध हाइड्रोपोनिक वीड मिला। इसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 2.87 करोड़ रुपए बताई गई। मादक पदार्थ को बड़ी चालाकी से बैग में छुपाया गया था। आरोपी यात्री को एनडीपीएस (एनडीपीएस) एक्ट, 1985 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।

दूसरे मामले में, 10 अगस्त को बैंकॉक से फ्लाइट नंबर 6ई1060 से आए एक यात्री को जांच के दौरान रोका गया। इस यात्री के बैग से 2.339 किलो संदिग्ध हाइड्रोपोनिक वीड मिला, जिसकी कीमत लगभग 2.33 करोड़ रुपए आंकी गई। यहां भी मादक पदार्थ को बैग में सावधानी से छुपाया गया था। आरोपी को एनडीपीएस एक्ट, 1985 के तहत गिरफ्तार किया गया।

तीसरे मामले में, 11 अगस्त को खुफिया सूचना के आधार पर एक यात्री को रोका गया, जो बैंकॉक से फ्लाइट नंबर 6ई1052 के जरिए मुंबई पहुंचा था। जांच के दौरान उसके डार्क ग्रे रंग के ट्रॉली बैग से कई दुर्लभ और संरक्षित जंगली जीव बरामद हुए।

इनमें मीरकैट (3), कॉमन ब्लू टंग्ड स्किंक (1), फोर आइड टर्टल (1), इगुआना (2), पिंकटो टारेंटुला (1), ब्रैकिपेल्मा टारेंटुला (2), एंटिलीज पिंकटो टारेंटुला (1), सेराम मैंग्रोव मॉनिटर लिजर्ड (3) और कुछ ट्री क्रिकेट्स शामिल थे। ये सभी जीव बैग में छुपाकर लाए गए थे।

आरोपी यात्री को कस्टम एक्ट, 1962 और वाइल्डलाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, 1972 के तहत गिरफ्तार किया गया।

अस्वीकरण: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में BhaskarHindi.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर BhaskarHindi.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है|

Created On :   13 Aug 2025 12:00 AM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story