राजनीति: बिहार एसआईआर सिर्फ पांच दिन बाकी, राजद-कांग्रेस ने मतदाता सूची को लेकर नहीं उठाई आपत्ति

बिहार एसआईआर  सिर्फ पांच दिन बाकी, राजद-कांग्रेस ने मतदाता सूची को लेकर नहीं उठाई आपत्ति
बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत दावे और आपत्तियां दर्ज कराने के लिए महज पांच दिन बाकी हैं। इस बीच, भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने बिहार एसआईआर को लेकर डेली बुलेटिन जारी किया है। ईसीआई के अनुसार, अब तक सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट-लेनिनिस्ट) (लिबरेशन) की ओर से 53 आपत्तियां मिली हैं।

नई दिल्ली, 27 अगस्त (आईएएनएस)। बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत दावे और आपत्तियां दर्ज कराने के लिए महज पांच दिन बाकी हैं। इस बीच, भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने बिहार एसआईआर को लेकर डेली बुलेटिन जारी किया है। ईसीआई के अनुसार, अब तक सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट-लेनिनिस्ट) (लिबरेशन) की ओर से 53 आपत्तियां मिली हैं।

निर्वाचन आयोग ने बुधवार को बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत मतदाता सूची को अपडेट करने की प्रक्रिया के संबंध में दैनिक बुलेटिन जारी किया है।

ईसीआई के अनुसार, 1 अगस्त 2025 (दोपहर 3 बजे) से 27 अगस्त 2025 (सुबह 10 बजे) तक की अवधि में दावे और आपत्तियां दर्ज कराने के लिए अब केवल 5 दिन शेष हैं। इस दौरान सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट-लेनिनिस्ट) (लिबरेशन) की तरफ से 53 आपत्तियां मिली हैं, जिनका निपटारा 7 दिन में किया जाएगा।

इसके अलावा, राजद, कांग्रेस, जदयू और भाजपा समेत अन्य दलों की ओर से 27 दिनों के बाद कोई आपत्ति नहीं मिली है।

ईसीआई ने बताया कि 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के नए मतदाताओं से फॉर्म 6 (घोषणा-पत्र सहित) के तहत कुल 6,35,124 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 27,825 का निस्तारण हुआ।

इसके अलावा, योग्य मतदाताओं को शामिल करने और अयोग्य मतदाताओं को हटाने के लिए कुल 1,78,948 दावे और आपत्तियां प्राप्त हुईं, जिनमें से 20,702 का निस्तारण 7 दिनों के बाद हुआ।

नियमों के अनुसार, दावों और आपत्तियों का निस्तारण संबंधित ईआरओ या एआरओ द्वारा पात्रता सत्यापन और 7 दिन की नोटिस अवधि पूर्ण होने के बाद ही किया जाएगा।

चुनाव आयोग के मुताबिक, 1 अगस्त 2025 को प्रकाशित प्रारूप मतदाता सूची से किसी भी नाम को बिना जांच और निष्पक्ष सुनवाई के नहीं हटाया जाएगा। हटाए गए नामों की सूची, कारण सहित, जिला निर्वाचन अधिकारी (डीईओ) और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की वेबसाइटों पर ईपीआईसी नंबर के साथ खोज योग्य रूप में उपलब्ध है। असंतुष्ट व्यक्ति आधार कार्ड की प्रति के साथ अपने दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

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Created On :   27 Aug 2025 3:53 PM IST

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