व्यापार: एनएचआरसी ने 'ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म' पर प्रतिबंधित चाकू बेचने के मामले में दिया त्वरित कार्रवाई का आदेश

एनएचआरसी ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंधित चाकू बेचने के मामले में दिया त्वरित कार्रवाई का आदेश
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने गंभीर मामले में संज्ञान लिया है, जिसमें एक सामाजिक कार्यकर्ता और अधिवक्ता ने 'अमेजनडॉटइन' पर प्रतिबंधित चाकू बेचे जाने की शिकायत की थी। इस मामले में आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को 10 दिनों के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट (एआरटी) प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।

नई दिल्ली, 12 सितंबर (आईएएनएस)। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने गंभीर मामले में संज्ञान लिया है, जिसमें एक सामाजिक कार्यकर्ता और अधिवक्ता ने 'अमेजनडॉटइन' पर प्रतिबंधित चाकू बेचे जाने की शिकायत की थी। इस मामले में आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को 10 दिनों के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट (एआरटी) प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।

सामाजिक कार्यकर्ता ने शिकायत में आरोप लगाया था कि ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म 'अमेजनडॉटइन' पर खुलेआम प्रतिबंधित चाकू बेचे जा रहे हैं, जो भारतीय कानूनों, विशेष रूप से आर्म्स एक्ट, 1959 के तहत अपराध है। उनका कहना था कि ये चाकू सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरे का कारण बन सकते हैं और स्थानीय कानूनों का उल्लंघन कर रहे हैं। उन्होंने इस मुद्दे पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से तत्काल हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया था।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस शिकायत पर गम्भीरता से विचार करते हुए धारा 12 के तहत नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। आयोग ने आरोपों को 'प्रारंभिक रूप से गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन' के रूप में देखा और मंत्रालय के सचिव को जांच करने का निर्देश दिया। आयोग ने यह भी कहा कि आर्म्स एक्ट, 1959 के उल्लंघन और सार्वजनिक सुरक्षा पर इसके प्रभाव को लेकर विस्तृत जांच होनी चाहिए।

आयोग ने संबंधित मंत्रालय को यह आदेश भी दिया कि वे इस मामले में कार्रवाई की रिपोर्ट 10 दिनों के भीतर आयोग को प्रस्तुत करें। इस मामले की जानकारी आंतरिक सुरक्षा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार को भी दी गई है।

शिकायतकर्ता ने बताया कि 'अमेजनडॉटइन' पर बिक रहे ये चाकू न केवल सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरे का कारण बनते हैं, बल्कि ये स्थानीय कानूनों का भी उल्लंघन करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे उत्पादों की बिक्री से स्थानीय बाजारों में हिंसा और अपराध को बढ़ावा मिल सकता है, जो मानवाधिकारों का उल्लंघन है।

अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस मामले पर विस्तृत जांच के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किया है। साथ ही, आयोग ने यह सुनिश्चित करने का भी आदेश दिया है कि इस मामले में सभी प्रक्रियाएं पारदर्शी और शीघ्र पूरी हों।

अस्वीकरण: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में BhaskarHindi.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर BhaskarHindi.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है|

Created On :   12 Sept 2025 12:12 AM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story