आतंकवाद: उत्तराखंड रुद्रप्रयाग में प्राइवेट वाहनों में सवारी ढोने वालों पर सख्त कार्रवाई, परिवहन विभाग की चेतावनी

उत्तराखंड  रुद्रप्रयाग में प्राइवेट वाहनों में सवारी ढोने वालों पर सख्त कार्रवाई, परिवहन विभाग की चेतावनी
उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में संभागीय परिवहन विभाग ने केदारनाथ यात्रा के दूसरे चरण के दौरान प्राइवेट नंबर प्लेट के वाहनों द्वारा सवारी ढोने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान किया है। विभाग ने ऐसी गतिविधियों पर नकेल कसने के लिए चेतावनी जारी की है, जिससे व्यावसायिक (कॉमर्शियल) वाहन चालकों को हो रहे नुकसान को रोका जा सके।

रुद्रप्रयाग, 13 सितंबर (आईएएनएस)। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में संभागीय परिवहन विभाग ने केदारनाथ यात्रा के दूसरे चरण के दौरान प्राइवेट नंबर प्लेट के वाहनों द्वारा सवारी ढोने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान किया है। विभाग ने ऐसी गतिविधियों पर नकेल कसने के लिए चेतावनी जारी की है, जिससे व्यावसायिक (कॉमर्शियल) वाहन चालकों को हो रहे नुकसान को रोका जा सके।

केदारनाथ यात्रा सहित अन्य पर्यटक स्थलों पर प्राइवेट नंबर वाहनों द्वारा यात्रियों को बुकिंग के जरिए ले जाने की शिकायतें लगातार सामने आ रही थीं। इस पर संज्ञान लेते हुए सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (एआरटीओ) रुद्रप्रयाग धर्मेंद्र बिष्ट ने कहा, "कई बार देखा गया है कि प्राइवेट वाहन स्वामी यात्रियों और स्थानीय सवारियों को बुकिंग के जरिए ले जा रहे हैं। इससे पीली नंबर प्लेट वाले कॉमर्शियल वाहन स्वामियों और चालकों को आर्थिक नुकसान हो रहा है।" उन्होंने बताया कि हाल ही में चेकिंग अभियान के दौरान दो ऐसे प्राइवेट वाहनों को पकड़ा गया है, जिनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की गई।

मंदाकिनी टैक्सी यूनियन के सचिव भगवान सिंह बिष्ट और वाहन स्वामी सुनील कैंतुरा ने इस मुद्दे पर गहरी चिंता जताई। उन्होंने कहा, "प्राइवेट नंबर वाहनों द्वारा सवारियों को ढोया जा रहा है, जिससे हमें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। हमने इस संबंध में एआरटीओ को लिखित और मौखिक शिकायतें दी हैं।" उन्होंने मांग की कि प्राइवेट वाहनों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि कमर्शियल वाहन चालकों को राहत मिल सके।

परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया कि नियमों का उल्लंघन करने वाले प्राइवेट वाहनों के खिलाफ चेकिंग अभियान तेज किया जाएगा। नियमों के अनुसार, प्राइवेट नंबर वाहनों को सवारी ढोने की अनुमति नहीं है, और ऐसा करने पर जुर्माना, वाहन जब्ती या लाइसेंस रद्द करने जैसी कार्रवाइयां हो सकती हैं। विभाग ने जनता से भी अपील की है कि वे केवल पंजीकृत कॉमर्शियल वाहनों का उपयोग करें।

माना जा रहा है कि विभाग का यह कदम न केवल स्थानीय टैक्सी यूनियनों के हितों की रक्षा करेगा, बल्कि यात्रियों की सुरक्षा और परिवहन व्यवस्था को भी सुचारू बनाएगा।

अस्वीकरण: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में BhaskarHindi.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर BhaskarHindi.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है|

Created On :   13 Sept 2025 10:23 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story