केंद्र ने कनाडा स्थित गोल्डी बरार को यूएपीए के तहत 'आतंकवादी' घोषित किया

केंद्र ने कनाडा स्थित गोल्डी बरार को यूएपीए के तहत आतंकवादी घोषित किया
नई दिल्ली, 1 जनवरी (आईएएनएस)। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सोमवार को कनाडा स्थित गैंगस्टर सतिंदरजीत सिंह, जिसे गोल्डी बरार के नाम से जाना जाता है, को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत "नामित आतंकवादी" घोषित किया।

नई दिल्ली, 1 जनवरी (आईएएनएस)। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सोमवार को कनाडा स्थित गैंगस्टर सतिंदरजीत सिंह, जिसे गोल्डी बरार के नाम से जाना जाता है, को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत "नामित आतंकवादी" घोषित किया।

बराड़ ने पिछले साल मई में लोकप्रिय पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी ली थी।

केंद्र ने एक आधिकारिक अधिसूचना में कहा कि 11 अप्रैल 1994 को जन्मे शमशेर सिंह और प्रीतपाल कौर के बेटे सतविंदर सिंह उर्फ ​​गोल्डी बराड़, जो वर्तमान में कनाडा के ब्रैम्पटन में रहता है, खालिस्तान समर्थक आतंकवादी समूह बब्बर खालसा से जुड़ा है।

इसमें कहा गया है कि एक सीमा पार एजेंसी द्वारा समर्थित बराड़ कई हत्याओं में शामिल है और "कट्टरपंथी विचारधारा का दावा करता है, जो राष्ट्रवादी नेताओं को धमकी भरे कॉल करने, फिरौती मांगने और विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर हत्याओं के दावों को पोस्ट करने में शामिल है"।

इसमें यह भी कहा गया कि बब्बर खालसा इंटरनेशनल को आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।

अधिसूचना में कहा गया है कि बराड़ शार्प-शूटरों की आपूर्ति के अलावा सीमा पार से ड्रोन के माध्यम से अत्याधुनिक हथियारों, गोला-बारूद और विस्फोटक सामग्री की तस्करी और हत्याओं को अंजाम देने के लिए आपूर्ति करने में भी शामिल है।

उसके सहयोगी नापाक मंसूबों के जरिए पंजाब में शांति, सांप्रदायिक सद्भाव और कानून-व्यवस्था को बाधित करने की साजिश रच रहे हैं, जिसमें तोड़फोड़, आतंकी मॉड्यूल को खड़ा करना, लक्षित हत्याएं करना और अन्य राष्ट्र-विरोधी गतिविधियां शामिल हैं।

इसमें यह भी कहा गया है कि इंटरपोल सेक्रेटेरिएट जनरल (आईपीएसजी), फ्रांस द्वारा बराड़ के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है। उसके खिलाफ 12 दिसंबर 2022 को एक गैर-जमानती वारंट भी जारी किया गया है।

अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि बराड़ के खिलाफ 15 जून 2022 को लुक आउट सर्कुलर जारी किया गया है और केंद्र सरकार का मानना है कि वह आतंकवाद में शामिल है और उसे उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में एक आतंकवादी के रूप में जोड़ा जाना चाहिए।

--आईएएनएस

एकेजे

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Created On :   2 Jan 2024 3:15 PM IST

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