पुलिस द्वारा मना करने के बाद सुवेंदु को कार्यक्रम आयोजित करने के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट से मिली मंजूरी

पुलिस द्वारा मना करने के बाद सुवेंदु को कार्यक्रम आयोजित करने के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट से मिली मंजूरी
कोलकाता, 5 जनवरी (आईएएनएस)। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी को रविवार को पश्चिम बंगाल के झारग्राम जिले के नेताई में एक संक्षिप्त राजनीतिक कार्यक्रम आयोजित करने की सशर्त अनुमति दे दी।

कोलकाता, 5 जनवरी (आईएएनएस)। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी को रविवार को पश्चिम बंगाल के झारग्राम जिले के नेताई में एक संक्षिप्त राजनीतिक कार्यक्रम आयोजित करने की सशर्त अनुमति दे दी।

जिला पुलिस प्रशासन द्वारा इसकी अनुमति नहीं दिए जाने के बाद, सुवेंदु ने कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

सुवेंदु को इसके लिए अनुमति देते हुए न्यायमूर्ति जय सेनगुप्ता की एकल-न्यायाधीश पीठ ने शुक्रवार को कुछ प्रतिबंध लगाते हुए कहा कि चूंकि कार्यक्रम जनवरी 2011 में स्थानीय माकपा नेता के घर से कथित तौर पर की गई अंधाधुंध गोलीबारी में मारे गए नौ लोगों को याद करते हुए शहीद दिवस मनाने के लिए है, इसे मारे गए लोगों की याद में वहां बने स्मारक पर माल्यार्पण तक ही सीमित रखा जाना चाहिए।

न्यायमूर्ति सेनगुप्ता ने यह भी निर्देश दिया कि सुवेंदु रविवार को शाम पाँच बजे से छह बजे के बीच कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। उस समय उनके साथ केवल उनके अंगरक्षक ही जा सकते हैं।

जस्टिस सेनगुप्ता ने उस कार्यक्रम के दौरान नारे लगाने या कोई भी भड़काऊ बयान देने पर भी प्रतिबंध लगाया।

यह पहली बार नहीं है कि सुवेंदु को राजनीतिक कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय का रुख करना पड़ा है।

--आईएएनएस

एकेजे

अस्वीकरण: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में BhaskarHindi.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर BhaskarHindi.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है|

Created On :   5 Jan 2024 6:58 PM IST

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story