बंगाल स्कूल नौकरी मामलेे में सीबीआई ने कलकत्ता हाईकोर्ट को सौंपी रिपोर्ट
कोलकाता, 9 जनवरी (आईएएनएस)। स्कूल नौकरी के लिए नकद मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने मंगलवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय की विशेष खंडपीठ को अपनी जांच पर एक अनुपालन रिपोर्ट सौंपी।
सीबीआई अधिकारियों द्वारा कोलकाता में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की एक विशेष अदालत में एक नया आरोप पत्र प्रस्तुत करने के ठीक एक दिन बाद अनुपालन रिपोर्ट न्यायमूर्ति देबांगशु और न्यायमूर्ति शब्बर रशीदी की विशेष पीठ में प्रस्तुत की गई।
ताजा आरोप पत्र में सीबीआई ने पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग द्वारा ग्रुप-सी और ग्रुप-डी श्रेणियों में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के साथ-साथ गैर-शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती में अनियमितताओं पर एजेंसी द्वारा दर्ज सभी चार मामलों में तृणमूल कांग्रेस के महासचिव पार्थ चटर्जी को सीधे तौर पर शामिल माना है।
मंगलवार को सीबीआई के वकील ने कलकत्ता हाईकोर्ट की विशेष पीठ को एक दिन पहले दायर पूरक आरोपपत्र के बारे में भी जानकारी दी। मामले में अगली सुनवाई 15 जनवरी को होगी।
सोमवार को ताजा आरोप पत्र और मंगलवार को अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल नौकरी मामले में जांच प्रक्रिया को समाप्त करने के लिए केंद्रीय एजेंसी के लिए एक विशिष्ट समय सीमा तय की है।
सूत्रों ने कहा कि चटर्जी के अलावा, राज्य शिक्षा विभाग के कई पूर्व अधिकारियों का उल्लेख ताजा आरोप पत्र में किया गया है, जिनमें तीन लोगों को अब आरोपी बनाया गया है, जबकि पहले उन्हें मामले में गवाह के रूप में दिखाया गया था।
सूत्रों ने यह भी कहा कि ताजा आरोप पत्र इस तरह से तैयार किया गया है ताकि मामले में केंद्रीय एजेंसी द्वारा आगे और निरंतर जांच के रास्ते खुले रहें।
--आईएएनएस
एमकेएस/एबीएम
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Created On :   9 Jan 2024 5:08 PM IST