बंगाल स्कूल नौकरी मामला: सरकार की मंजूरी के अभाव में कुछ आरोपियों के खिलाफ मुकदमे में हो सकती है देरी

बंगाल स्कूल नौकरी मामला: सरकार की मंजूरी के अभाव में कुछ आरोपियों के खिलाफ मुकदमे में हो सकती है देरी
कोलकाता, 16 जनवरी (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल में स्कूल में नौकरी के बदले पैसे मामले में कुछ प्रमुख आरोपियों के खिलाफ मुकदमे की प्रक्रिया शुरू होने में देरी हो सकती है, क्योंकि राज्य शिक्षा विभाग के उन अधिकारियों के संबंध में आवश्यक राज्य सरकार की मंजूरी नहीं है, जो फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।

कोलकाता, 16 जनवरी (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल में स्कूल में नौकरी के बदले पैसे मामले में कुछ प्रमुख आरोपियों के खिलाफ मुकदमे की प्रक्रिया शुरू होने में देरी हो सकती है, क्योंकि राज्य शिक्षा विभाग के उन अधिकारियों के संबंध में आवश्यक राज्य सरकार की मंजूरी नहीं है, जो फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।

सूत्रों ने कहा कि हालांकि स्कूल नौकरी मामले की जांच कर रही केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की एक विशेष अदालत में अपना आरोप पत्र दायर किया है, लेकिन आधिकारिक तौर पर अदालत इसे स्वीकार नहीं कर सकी है।

ऐसा इसलिए है क्योंकि हालांकि पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (डब्ल्यूबीएसएससी) और पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (डब्ल्यूबीएसईबी) जैसे राज्य सरकार के कार्यालयों से जुड़े कई अधिकारियों को आरोप पत्र में आरोपी के रूप में नामित किया गया है, लेकिन राज्य से आवश्यक अनुमोदन हासिल मिला है।

सूत्रों ने कहा कि राज्य सरकार को बार-बार याद दिलाने के बावजूद, सरकार से आवश्यक मंजूरी अभी तक सीबीआई के कार्यालय तक नहीं पहुंची है।

मामले में कानूनी जटिलताओं को समझाते हुए, कलकत्ता उच्च न्यायालय के वरिष्ठ वकील कौशिक गुप्ता ने कहा कि कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद की जा रही जांच के बावजूद; मुकदमे की प्रक्रिया की शुरुआत के लिए राज्य सरकार से उन सरकारी अधिकारियों की गिरफ्तारी की मंजूरी की आवश्यकता होगी, जिन्हें आरोप पत्र में आरोपी के रूप में नामित किया गया है।

हालांकि, राज्य के कुछ अन्य कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रक्रिया में ट्रायल प्रक्रिया की शुरुआत को कुछ समय के लिए विलंबित किया जा सकता है, लेकिन इसे अनिश्चित काल तक रोका नहीं जा सकता है।

शहर के एक कानूनी विशेषज्ञ ने कहा, “उचित समय के बाद, जांच एजेंसी कलकत्ता उच्च न्यायालय को मंजूरी देने में राज्य सरकार की अनिच्छा के बारे में अवगत करा सकती है और फिर अदालत के अगले निर्देशों के अनुसार कार्य कर सकती है।”

--आईएएनएस

सीबीटी/

अस्वीकरण: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में BhaskarHindi.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर BhaskarHindi.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है|

Created On :   16 Jan 2024 12:21 PM IST

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story