दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पाइसजेट-पट्टादाता विवाद के बीच इंजन निरीक्षण की अनुमति दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पाइसजेट-पट्टादाता विवाद के बीच इंजन निरीक्षण की अनुमति दी
नई दिल्ली, 17 जनवरी (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को स्पाइसजेट को पट्टे पर देने वाली कंपनी इंजन लीज फाइनेंस बीवी को एयरलाइन को पट्टे पर दिए गए इंजन के निरीक्षण करने की अनुमति दी।

नई दिल्ली, 17 जनवरी (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को स्पाइसजेट को पट्टे पर देने वाली कंपनी इंजन लीज फाइनेंस बीवी को एयरलाइन को पट्टे पर दिए गए इंजन के निरीक्षण करने की अनुमति दी।

कम लागत वाली एयरलाइन को इंजनों के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने के लिए निर्देशित किया गया है, केवल नवीनीकरण जैसे उद्देश्यों के लिए अपवादों की अनुमति है।

यह निर्देश पट्टादाता के आरोपों के जवाब में आया है, जिसमें स्पाइसजेट पर पट्टे पर दिए गए इंजन के कुछ हिस्सों को खराब करने का आरोप लगाया गया था।

इसने अदालत को सूचित किया कि स्पाइसजेट द्वारा 15 जनवरी को इंजन बंद करने की प्रतिबद्धता के बावजूद एयरलाइन ने इसका उपयोग जारी रखा।

स्पाइसजेट के वकील ने अदालत को आश्‍वासन दिया कि एयरलाइन तुरंत इंजन बंद कर देगी और पट्टादाता द्वारा उठाए गए सभी आरोपों को संबोधित करने के लिए एक व्यापक प्रतिक्रिया प्रस्तुत करेगी।

इससे पहले, अदालत को सूचित किया गया था कि इंजन लीज फाइनेंस कॉर्पोरेशन एविएशन सर्विसेज लिमिटेड और नकदी संकट से जूझ रही स्पाइसजेट एयरलाइन एक अंतरिम समझौते पर पहुंच गई है।

सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के कानूनी प्रतिनिधियों ने अदालत को सूचित किया था कि निपटान की शर्तों पर सहमति हो गई है और परिणामस्वरूप, दोनों कानूनी टीमों ने स्थगन का अनुरोध किया।

अदालत ने मामले की सुनवाई 8 फरवरी को तय करते हुए स्थगन मंजूर कर लिया था।

समझौते के तहत स्पाइसजेट को जनवरी तक इंजन लीज फाइनेंस बीवी को 2 मिलियन डॉलर से अधिक का भुगतान करना होगा। इसके अलावा, स्पाइसजेट ने विवादित इंजन को 25 जनवरी तक वापस करने की प्रतिबद्धता जताई है।

हालांकि, यदि स्पाइसजेट इन दायित्वों को पूरा करने में विफल रहता है, तो इंजन लीज फाइनेंस बीवी के पास समाप्ति को बनाए रखने और कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार बरकरार है।

इंजन लीज बीवी ने 27 सितंबर को बचे हुए एकमात्र इंजन को वापस करने की मांग करते हुए मामले को दिल्ली उच्च न्यायालय ले गया था। पट्टादाता ने शुरू में वाहक को नौ इंजन पट्टे पर दिए थे और पट्टा समझौते की शर्तों के अनुसार, समझौता खत्‍म होने पर आठ इंजन वापस कर दिए गए थे।

पिछली सुनवाई के दौरान इंजन लीज का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील राजशेखर राव और वकील आनंद वेंकटरमणी ने अदालत से स्पाइसजेट को इंजन का उपयोग करने से रोकने का अनुरोध किया था। समझौते में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि लीज खत्‍म होने के बाद एयरलाइन इंजन का उपयोग जारी रखने के लिए अधिकृत नहीं है।

--आईएएनएस

एसजीके/

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Created On :   17 Jan 2024 12:18 AM IST

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