ओडिशा पॉक्सो केस में आरोपी को 20 साल की सजा
भुवनेश्वर, 30 अक्टूबर (आईएएनएल)। ओडिशा के बरगढ़ जिले की एक अदालत ने गुरुवार को एक शख्स को 2022 में पाइकमाल पुलिस स्टेशन इलाके में शादी का झांसा देकर 16 साल की लड़की का बार-बार सेक्शुअल अब्यूज करने के आरोप में 20 साल कैद की सजा सुनाई।
दोषी की पहचान सरोज बरिहा (21) के रूप में हुई है, उसे भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376(2)(एन) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की धारा 6 के तहत दोषी पाया गया।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, 21 फरवरी 2022 को पीड़िता अपने माता-पिता के साथ पुलिस स्टेशन पहुंची और एक रिपोर्ट दर्ज कराई। उसने आरोप लगाया कि उसके गांव के सरोज बरिहा ने फरवरी 2021 से जनवरी 2022 के बीच, शादी का झूठा वादा करके एक साल से ज्यादा समय तक उसके साथ बार-बार सेक्शुअल असॉल्ट किया।
रिपोर्ट में पीड़िता ने आगे बताया कि जब पीड़िता प्रेग्नेंट हो गई, तो आरोपी सरोज गांव छोड़कर भाग गया और उसने अपना मोबाइल फोन भी बंद कर लिया।
बाद में, पीड़िता ने अपनी मां को सारी बात बताई और फिर गांव में एक मीटिंग हुई, लेकिन आरोपी सरोज के माता-पिता ने पीड़िता को सहारा देने के लिए कोई कदम नहीं उठाया, इसलिए उसने आरोपी सरोज के खिलाफ जरूरी कानूनी कार्रवाई करने के लिए पाइकमाल पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया।
इस मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद, बरगढ़ पुलिस ने 27 जून 2022 को आरोपी सरोज को गिरफ्तार किया।
सबूतों और अन्य गवाहों की जांच के बाद, कोर्ट ने गुरुवार को सरोज को नाबालिग लड़की का यौन शोषण करने का दोषी मानते हुए 20 साल की सजा सुनाई।
कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को विक्टिम कंपनसेशन स्कीम के तहत पीड़ित को 11 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया।
पॉक्सो केस में एक और अहम फैसले में अंगुल जिले की एक अदालत ने बुधवार को एक 20 साल के युवक को 19 अगस्त 2024 को अपनी भाभी की आठ साल की बेटी का सेक्शुअल असॉल्ट करने के लिए 25 साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई थी।
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Created On :   30 Oct 2025 11:08 PM IST











