मुश्किल में फंसी इमरान खान की बहन, 8वां गैरजमानती वारंट जारी; कोर्ट ने संपत्तियों का मांगा ब्यौरा
इस्लामाबाद, 6 नवंबर (आईएएनएस)। इमरान खान की बहन अलीमा खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। स्थानीय मीडिया की ओर से साझा जानकारी के अनुसार, एंटी टेररिज्म कोर्ट (एटीसी) ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के प्रमुख इमरान खान की बहन के खिलाफ गुरुवार को एक और गैर जमानती वारंट जारी किया है।
पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार, सादिकाबाद पुलिस स्टेशन में अलीमा खान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, सरकार विरोधी नारे लगाने, तोड़फोड़ और पथराव का मामला दर्ज है। इसी मामले में एटीसी सुनवाई कर रही है और आठवीं बार गैर जमानती वारंट जारी किया है।
गैर जमानती वारंट जारी करने के अलावा कोर्ट ने कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष और इस्लामाबाद कमिश्नर मुहम्मद अली रंधावा को अलीमा खान की संपत्तियों के बारे में डिटेल जानकारी साझा करने का आदेश भी दिया है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने अलीमा के नाम पर रजिस्टर किए गए किसी भी फर्म या शेयर का रिकॉर्ड भी मांगा है।
इसके लिए पाकिस्तान के प्रतिभूति और विनिमय आयोग के अध्यक्ष आकिफ सईद को आदेश भी जारी कर दिया गया है। कोर्ट की तरफ से पहले 7 बार जब गैर जमानती वारंट जारी किया गया, वह अदालत के सामने पेश नहीं हुईं।
ऐसे में कोर्ट की तरफ से 24 अक्टूबर को नादरा महानिदेशक से अलीमा के कंप्यूटराइज्ड नेशनल आईडी कार्ड (सीएनआईसी) को ब्लॉक करने का आदेश दिया। इसके साथ ही उनके पासपोर्ट को ब्लॉक करने का आदेश जारी किया जा चुका है।
इसके साथ ही स्टेट बैंक के गवर्नर को आलीमा के सभी बैंक खातों को फ्रीज करने का आदेश दिया है। एटीसी जज अमजद अली शाह ने कहा कि अलीमा का अदालत में पेश न होना न्यायिक कार्यवाही में बाधा डालने के समान है।
अलीमा से जुड़ी वित्तीय रिपोर्ट के अनुसार, उनके पास 12 बैंक खाते हैं। हालांकि, इन सभी खातों को पहले ही फ्रीज कर दिया गया है। एमसीबी के एक खाते में 124 मिलियन पाकिस्तानी रुपए (पीकेआर) जमा हैं।
अस्वीकरण: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में BhaskarHindi.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर BhaskarHindi.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है|
Created On :   6 Nov 2025 7:59 PM IST












