कानून: कोलकाता हाई कोर्ट ने रेस्टोरेंट मालिक की पिटाई के मामले में दस्तावेज सुरक्षित रखने का दिया आदेश
कोलकाता, 14 जून (आईएएनएस)। कोलकाता उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस विधायक सोहम चक्रवर्ती द्वारा एक रेस्टोरेंट मालिक की पिटाई के मामले में पुलिस को दस्तावेज सुरक्षित रखने का निर्देश दिया।
न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा की एकल पीठ ने मामले की जांच बिधाननगर सिटी पुलिस के खुफिया विभाग से कराने का निर्देश दिया। उसने पुलिस को रेस्टोरेंट मालिक अनिसुल आलम की पूरी सुरक्षा सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया।
न्यायमूर्ति सिन्हा ने आलम की ओर से दायर एक याचिका पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया जिसमें आरोप लगाया गया था कि 7 जून की रात को हुई घटना के बाद से ही विधायक उसे धमकियां दे रहे हैं।
उन्होंने मामले की जांच सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) रैंक के अधिकारी से कराने का आदेश दिया।
मामले में अगली सुनवाई 4 जुलाई को होगी।
उत्तरी 24 परगना जिले में बारासात के जिला कोर्ट ने गुरुवार को चक्रवर्ती को अग्रिम जमानत दे दी थी।
चक्रवर्ती ने 7 जून की रात पार्किंग को लेकर हुए विवाद में आलम को पीट दिया था। घटना उसी परिसर की है जहां पीड़ित का रेस्टोरेंट है। उनकी यह हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी।
चक्रवर्ती ने आलम को पीटने की बात स्वीकार की है। उन्होंने कहा कि जब रेस्टोरेंट मालिक ने "अभिषेक बनर्जी को गालियां देनी शुरू की तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सका"।
रेस्टोरेंट मालिक ने अभिषेक बनर्जी को गाली देने के आरोपों से इनकार किया है। उसने कहा, "मैं बनर्जी का बहुत सम्मान करता हूं। एक्टर अपनी गलती छिपाने के लिए ढाल के तौर पर उनका इस्तेमाल कर रहे हैं।"
आलम ने बताया कि विवाद तब हुआ जब उन्होंने विधायक के ड्राइवर और उनके अंगरक्षक से उनकी पार्किंग में अवैध रूप से पार्क की गई कार हटाने के लिए कहा।
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Created On :   14 Jun 2024 3:34 PM IST