आईएएनएस न्यूज प्वाइंट: बेल के लिए दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे मनीष सिसोदिया
नई दिल्ली, 2 मई (आईएएनएस)। दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े ईडी और सीबीआई मामले में जमानत के लिए दिल्ली के आप नेता मनीष सिसोदिया ने गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया। इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था।
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट की जज कावेरी बावेजा ने 30 अप्रैल को सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था, जो दूसरी बार नियमित जमानत की मांग कर रहे हैं।
गुरुवार को मामले को तत्काल रूप से कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत पीएस अरोड़ा की खंडपीठ के समक्ष पेश किया गया, जिसमें सिसोदिया का प्रतिनिधित्व उनके वकील रजत भारद्वाज ने किया।
पीठ ने कहा कि वे मामले को शुक्रवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करेंगे, बशर्ते सभी आवश्यक दस्तावेज गुरुवार को जमा कर दिए जाएं।
सिसोदिया की जमानत याचिका फरवरी से लंबित है। हाल ही में दोनों मामलों में उनकी न्यायिक हिरासत भी बढ़ा दी गई थी। इससे पहले, ईडी ने दलील दी थी कि सिसोदिया और अन्य आरोपी मामले की सुनवाई में देरी कर रहे हैं।
एक अन्य आरोपी बेनॉय बाबू को दी गई जमानत का हवाला देते हुए, सिसोदिया के वकील मोहित माथुर ने जमानत के लिए दलील देते हुए कहा था कि वह अब प्रभावशाली पद पर नहीं हैं। सिसोदिया ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट के ट्रिपल टेस्ट को पूरा किया है और त्वरित सुनवाई का आग्रह किया।
माथुर ने आगे कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों के अनुसार, सभी जरूरी शर्तों को पूरा करने और स्वतंत्रता के किसी भी दुरुपयोग की अनुपस्थिति को देखते हुए, जमानत के लिए सिसोदिया की पात्रता स्थापित की गई है।
अस्वीकरण: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में BhaskarHindi.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर BhaskarHindi.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है|
Created On :   2 May 2024 3:26 PM IST