राष्ट्रीय: सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने कर्नाटक हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शीर्ष अदालत का न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की
नई दिल्ली, 19 जनवरी (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने शुक्रवार को शीर्ष अदालत के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नति के लिए कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश प्रसन्ना भालचंद्र वरले के नाम की सिफारिश की। इसके अलावा न्यायमूर्ति पी.एस. दिनेश कुमार को कर्नाटक उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की भी सिफारिश की गई है।
कॉलेजियम ने एक बयान जारी कर कहा, "उनके (प्रसन्ना भालचंद्र वरले के) नाम की सिफारिश करते समय कॉलेजियम ने इस तथ्य को ध्यान में रखा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में वह अनुसूचित जाति से संबंधित सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश हैं और पूरे देश में उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के बीच अनुसूचित जाति से संबंधित एकमात्र मुख्य न्यायाधीश हैं।“
न्यायमूर्ति वराले को जुलाई 2008 में बॉम्बे उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया था और 15 अक्टूबर 2022 को उन्हें कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था।
बेंच में अपनी पदोन्नति से पहले, उन्होंने जिला और सत्र न्यायालय में सिविल, आपराधिक, श्रम और प्रशासनिक कानून मामलों में और बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच में संवैधानिक मामलों में 23 वर्षों से अधिक समय तक बार में अभ्यास किया।
कॉलेजियम ने कहा, "उनके द्वारा लिखे गए निर्णय कानून के हर क्षेत्र में विभिन्न मुद्दों से निपटते हैं। वह बेदाग आचरण और सत्यनिष्ठा के साथ एक सक्षम न्यायाधीश हैं और उन्होंने पेशेवर नैतिकता के उच्च मानक बनाए रखे हैं।''
इसमें कहा गया है कि न्यायमूर्ति वराले उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संयुक्त अखिल भारतीय वरिष्ठता में क्रम संख्या 6 पर हैं और बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की वरिष्ठता के मामले में सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश हैं।
इसमें कहा गया है कि कॉलेजियम ने एक नाम की सिफारिश करके एकमात्र मौजूदा रिक्ति को भरने का फैसला किया है क्योंकि यह सुनिश्चित करना आवश्यक हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट में हर समय पूर्ण न्यायाधीश-शक्ति हो।
जस्टिस संजय किशन कौल के 25 दिसंबर को रिटायर होने पर शीर्ष अदालत में एक पद खाली हुआ था।
कॉलेजियम ने कहा कि न्यायमूर्ति दिनेश कुमार, जिन्हें जनवरी 2015 में कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था, ने उच्च न्यायालय के उप न्यायाधीश के रूप में न्यायिक और प्रशासनिक पक्ष में पर्याप्त अनुभव प्राप्त किया है।
एक अलग बयान में कहा गया है, “उन्हें 24 फरवरी 2024 को सेवानिवृत्ति पर पद छोड़ना है और मुख्य न्यायाधीश के रूप में उनका कार्यकाल एक महीने से थोड़ा अधिक होगा। वह उच्च स्तर की सत्यनिष्ठा, ईमानदारी और योग्यता से संपन्न हैं। अपनी नियुक्ति के बाद से उन्होंने कर्नाटक उच्च न्यायालय में विशिष्टता के साथ सेवा की है।"
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Created On :   20 Jan 2024 12:36 PM IST