आईएएनएस न्यूज प्वाइंट: केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया, चुनाव खत्म होने तक कांग्रेस के खिलाफ कर नोटिसों पर कार्रवाई नहीं करेगा आयकर विभाग
नई दिल्ली, 1 अप्रैल (आईएएनएस)। केंद्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि आयकर विभाग विपक्षी कांग्रेस पार्टी को दिये गये कर नोटिसों पर लोकसभा चुनाव समाप्त होने तक कोई कार्रवाई नहीं करेगा।
सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता ने न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना की अध्यक्षता वाली पीठ को बताया कि आयकर विभाग आम चुनावों के कारण उत्पन्न विशेष परिस्थितियों के मद्देनजर सबसे पुरानी पार्टी से लगभग 3,500 करोड़ रुपये की कर वसूली पर फिलहाल कदम आगे नहीं बढ़ायेगा। पीठ में न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह भी शामिल थे।
केंद्र के दूसरे सबसे बड़े कानून अधिकारी एसजी मेहता ने कहा, "चूंकि चुनाव चल रहा है, हम नहीं चाहेंगे कि किसी भी राजनीतिक दल के लिए कोई समस्या पैदा हो।"
यह कहते हुए कि आयकर विभाग को बहुत कुछ कहना है, उन्होंने शीर्ष अदालत से चुनाव खत्म होने के बाद गुण-दोष के आधार पर मामले की आगे की सुनवाई जून के दूसरे सप्ताह में करने का अनुरोध किया।
विभाग की ओर से दिए गए बयान को दर्ज करते हुए कि इस बीच अपीलकर्ता कांग्रेस के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी, पीठ ने मामले को 24 जुलाई को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने पिछले सप्ताह कर अधिकारियों द्वारा आयकर पुनर्मूल्यांकन कार्रवाई शुरू करने को चुनौती देने वाली कांग्रेस की याचिका को खारिज कर दी थी।
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Created On :   1 April 2024 2:55 PM IST