सेबी की बड़ी तैयारी, म्यूचुअल फंड की लागत कम करने और पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए नियमों में करेगा बदलाव
मुंबई, 29 अक्टूबर (आईएएनएस)। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने देश से मैनेज किए जाने वाले म्यूचुअल फंड्स में बड़े बदलाव करने का प्रस्ताव दिया है। इनका उद्देश्य ब्रोकरेज की लागत कम करना, फीस डिस्क्लोजर को स्पष्ट करना और निवेशकों से शुल्क लेने के तरीके को सरल बनाना है।
1996 के म्यूचुअल फंड रेगुलेशंस की समीक्षा करने वाले एक नए कंसल्टेशन पेपर में, सेबी ने एसेट मैनेजमेंट कंपनियों (एएमसी) के लिए लागत संरचनाओं को कड़ा करने का सुझाव दिया है जिससे अधिक लाभ सीधे निवेशकों तक पहुंच सके।
सबसे बड़े प्रस्तावों में से एक ब्रोकरेज और लेनदेन लागत में भारी कटौती है जिससे म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश करना सस्ता हो जाएगा।
सेबी ने कैश मार्केट में होने वाले कारोबार के लिए ब्रोकरेज की सीमा को मौजूदा 12 आधार अंकों से घटाकर केवल 2 आधार अंकों (बीपीएस) पर रखने का सुझाव दिया है। डेरिवेटिव्स के लिए, यह सीमा 5 आधार अंकों से घटाकर केवल 1 आधार अंक कर दी जाएगी।
सेबी का एक अन्य बड़ा कदम अतिरिक्त 5 आधार अंक के खर्चे को हटाना है जिसे एएमसी को 2018 से अपने कुल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट (एयूएम) पर वसूलने की अनुमति दी गई थी।
इस बदलाव को संतुलित करने के लिए, सेबी ने ओपन-एंडेड सक्रिय स्कीमों के लिए बेस टोटल एक्सपेंस रेश्यो (टीईआर) स्लैब में 5 बीपीएस की वृद्धि का प्रस्ताव दिया है।
एक्सपेंस डिस्क्लोजर को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए, सेबी ने सुझाव दिया है कि टैक्स और सरकारी शुल्कों, जैसे सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (एसटीटी), गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) और स्टांप शुल्क, को म्यूचुअल फंड एक्सपेंस रेश्यो में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।
इसके बजाय, इन्हें अलग से दिखाया जाएगा और सीधे निवेशकों से वसूला जाना चाहिए। इसका मतलब है कि अब टीईआर केवल वही दर्शाएगा जो फंड मैनेजर निवेशकों के एसेट मैनेजमेंट के लिए लेते हैं, जबकि टैक्स को एक अलग लागत के रूप में दिखाया जाएगा।
सेबी ने एक वैकल्पिक प्रदर्शन-आधारित टीईआर फ्रेमवर्क शुरू करने का भी प्रस्ताव दिया है। इससे एएमसी अपने फंड के प्रदर्शन के आधार पर अधिक या कम शुल्क ले सकेंगे।
इसके अतिरिक्त, सेबी ने प्रस्ताव दिया है कि न्यू फंड ऑफर (एनएफओ) से संबंधित सभी खर्च (यूनिटों के आवंटन तक) एएमसी कंपनी द्वारा वहन किए जाएं, न कि स्कीम द्वारा, इससे निवेशकों के लिए लागत कम होगी।
इस कदम का उद्देश्य अधिक जवाबदेही सुनिश्चित करना और निवेशकों के हितों की रक्षा करना है।
विशेषज्ञों का कहना है कि अगर इन सुधारों को लागू किया जाता है, तो ये भारत के लाखों निवेशकों के लिए म्यूचुअल फंड निवेश को अधिक पारदर्शी, लागत प्रभावी और उचित बना सकते हैं।
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Created On :   29 Oct 2025 1:32 PM IST












